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पूर्व CJI रंजन गोगोई को राष्ट्रपति ने किया राज्यसभा के लिए मनोनीत, विपक्षी सांसदों ने उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में रंजन गोगोई का कार्यकाल करीब साढ़े 13 महीने का रहा. इस दौरान उन्होंने कुल 47 फैसले सुनाए. उन्होंने राम मंदिर मामले में लगातार 40 दिनों तक सुनवाई कर केस का निपटारा किया था.

राज्यसभा जाएंगे पूर्व CJI रंजन गोगोई (फोटो: PTI) राज्यसभा जाएंगे पूर्व CJI रंजन गोगोई (फोटो: PTI)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 16 मार्च 2020,
  • अपडेटेड 8:52 AM IST

  • कई नेताओं ने राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल खड़े किए
  • गोगोई ने रामलला विराजमान के पक्ष में सुनाया था फैसला

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है. वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेताओं ने राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं.

असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को रंजन गोगोई के लिए इनाम बताया है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'क्या यह इनाम है?' लोग न्यायाधीशों की स्वतंत्रता पर यकीन कैसे करेंगे? कई सवाल हैं.

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वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राज्य सभा का सदस्य नामित किए जाने की खबर को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'यह तस्वीरें सब बयां करती हैं.'

वहीं कांग्रेस नेता संजय झा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया गया. नो कमेंट्स.'

वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा, 'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. (सुभाष चंद्र बोस )

तुम मेरे हक में वैचारिक फैसला दो मैं तुम्हें राज्यसभा सीट दूंगा.'

वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने लिखा, 'मुझे आशा है कि रंजन गोगोई की समझ अच्छी है इसलिए वो इस ऑफर को ना कह देंगे. नहीं तो न्याय व्यवस्था को गहरा धक्का लगेगा.'

बता दें, ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति ने किसी मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए नामित किया हो. रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच ने ही राम मंदिर मामले में फैसला सुनाया था. उन्होंने इस मामले में लगातार 40 दिनों तक सुनवाई कर केस का निपटारा किया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन उन्हें दे दी. जबकि मुस्लिम पक्षकार (सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड) को अयोध्या में अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया. कोर्ट ने केंद्र सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का भी आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में रंजन गोगोई का कार्यकाल करीब साढ़े 13 महीने का रहा. इस दौरान उन्होंने कुल 47 फैसले सुनाए.

प्रारंभिक शुरुआत

18 नवंबर 1954 को जन्मे रंजन गोगोई ने साल 1978 में बतौर एडवोकेट अपने करियर की शुरुआत की थी. रंजन गोगोई ने शुरुआत में गुवाहाटी हाईकोर्ट में वकालत की. उनको संवैधानिक, टैक्सेशन और कंपनी मामलों का दिग्गज वकील माना जाता था. इसके बाद उनको 28 फरवर 2001 को गुवाहाटी हाईकोर्ट का स्थायी न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया. 9 सितंबर 2010 को उनका तबादला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया गया.

और पढ़ें- पूर्व CJI रंजन गोगोई राज्यसभा के लिए नामित

इसके बाद 12 फरवरी 2011 को उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया. 23 अप्रैल 2012 को उनको प्रोमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया. जब दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए तो उनकी जगह रंजन गोगोई चीफ जस्टिस बने.

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