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अयोध्या मामले पर SC में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेगी पीस पार्टी

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था. याचिकाएं खारिज होने के बाद ये पहली क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी.

सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 20 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 9:45 PM IST

  • 18 पुनर्विचार याचिका खारिज कर चुका है SC

  • उसके बाद यह पहली क्यूरेटिव पिटीशन

अयोध्या मामले में पीस पार्टी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेगी. हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल कई पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है. पुनर्विचार याचिकाओं के खारिज होने के बाद ये पहली क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी.

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अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ के सामने 9 नवंबर को दिए अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गईं. इनमें 9 याचिकाएं पक्षकारों की ओर से और शेष 9 अन्य याचिकाकर्ता की ओर से थीं. चीफ जस्टिस एसए बोबडे के साथ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना ने पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला लिया. इस पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना नए सदस्य थे.

अयोध्या पर SC का फैसला

पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर ऐतिहासिक फैसला दिया. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि इस बात पर फैसला आस्था के आधार पर नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आस्था के आधार पर जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता. उन्होंने कहा, फैसला कानून के आधार पर दिया जाएगा. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा करने में नाकाम रहा है. फैसले में कहा गया कि हिंदुओं की आस्था पर कोई विवाद नहीं है और खुदाई में जो मिला था, वो इस्लामिक ढांचा नहीं है. फैसले में यह भी कहा गया कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी.

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