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दहेज हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

उत्तर प्रदेश में बलिया जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति समेत तीन लोगों को दोषी पाते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी है.

अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी किया है अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी किया है
परवेज़ सागर
  • बलिया,
  • 21 अक्टूबर 2015,
  • अपडेटेड 5:13 PM IST

उत्तर प्रदेश में बलिया जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति समेत तीन लोगों को दोषी पाते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार बैरिया थाना क्षेत्र के दलन छपरा गांव के निवासी हरिनारायण ने अपनी बेटी सीमा की शादी 14 अगस्त 2008 को बाजराय का टोला गांव के रहने वाले कृष्णकुमार यादव के साथ पूरे रीति रिवाज से की थी.

शादी के तुरंत बाद ही ससुराल के लोग दहेज में जमीन देने की मांग को लेकर सीमा को प्रताड़ित करने लगे. उसके साथ मारपीट होने लगी. और आखिरकार 30 अगस्त 2012 को उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई.

अपर जिला जज अमरपाल सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीमा के पति कृष्ण कुमार यादव, जेठ अशोक यादव और जेठानी मंजू को दहेज की खातिर हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और चार-चार हजार रपये जुर्माने की सजा सुनायी है.

इनपुट- भाषा

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