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निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह को दिल्ली बार काउंसिल ने भेजा नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने निर्भया के तीन दोषियों के वकील एपी सिंह को नोटिस जारी किया है. काउंसिल ने उनसे दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.

निर्भया के तीन दोषियों के वकील एपी सिंह (फाइल फोटोः ANI) निर्भया के तीन दोषियों के वकील एपी सिंह (फाइल फोटोः ANI)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 18 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 11:02 AM IST

  • कोर्ट ने भेजी थी नोटिस, पेश नहीं हुए थे वकील एपी सिंह
  • दोषियों की फांसी को लेकर दिया था विवादित बयान

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने निर्भया के तीन दोषियों के वकील एपी सिंह को नोटिस जारी किया है. काउंसिल ने दो हफ्ते के भीतर उनका जवाब मांगा है. हाल ही में दिल्ली बार काउंसिल को हाईकोर्ट ने एपी सिंह पर कार्रवाई करने को कहा था.

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बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एपी सिंह पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया था. दरअसल कोर्ट ने एपी सिंह को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था. कोर्ट के निर्देश के बाद भी एपी सिंह पेश नहीं हुए थे. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें सूचना भी भेजी थी. इसके अलावा सिंह को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी नोटिस भेजी थी.

क्या है पूरा मामला

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एपी सिंह के खिलाफ यह कदम उनके उस बयान को लेकर उठाया है, जो उन्होंने 13 दिसंबर को दिया था.एपी सिंह ने हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ रेप के आरोपियों के एनकाउंटर पर समाचार एजेंसी एएनआई से 13 दिसंबर को बात की थी. सिंह ने कहा था कि जिस तरह से सांसद यह बयान दे रहे हैं कि ऐसे अपराधियों को गोली मार देनी चाहिए, यह संविधान का अपमान है.

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उन्होंने निर्भया के दोषियों को लेकर कहा था कि अगर दोषियों को फांसी हो जाए तो महिलाओं के साथ होने वाली रेप की वारदातें रुक जाएंगी, क्या कोई इस बात की गारंटी दे सकता है? सिंह के इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया. बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने इसे लेकर एपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था.

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