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बीएचयू विवादः संविधान से तो ऊपर नहीं महामना मालवीय!

इसमें कोई शक नहीं कि डॉ फिरोज खान की नियुक्ति इसलिए नहीं खारिज की जा सकती क्योंकि वे मुस्लिम हैं, लेकिन जांच इसकी भी होनी चाहिए कि कहीं विश्वविद्यालय काबिलियत का सौदा तो धड़ल्ले से नहीं हो रहा?

धरने पर छात्र धरने पर छात्र
संध्या द्विवेदी
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  • 18 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 6:18 PM IST

14 नवंबर को बानारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइसचांसलर राकेश भटनागर ने पिछले कई दिनों से विरोध कर रहे छात्रों से मुलाकात की. दरअसल यह छात्र विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में डॉ. फिरोज खान की बतौर शिक्षक नियुक्ति से नाराज हैं. वहां मौजूद एक छात्र ने बताया, '' विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के सामने हमने वे सारे तथ्य पेश किए जिनके मुताबिक संस्कृत के धर्म विज्ञान संकाय में किसी मुस्लिम व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकती.वाइस चांसलर ने वह सारे सुबूत देखे और कहा, यह सुबूत एक व्यक्ति के सोच के आधार पर हैं और व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं हो सकता.''

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छात्रों का आंदोलन अभी भी उग्र है. वे धरने पर बैठे हैं और किसी भी कीमत पर संस्कृत के धर्म विज्ञान विभाग में मुस्लिम शिक्षक की नियुक्ति ना होने देने की ठान ली है. इस आंदोलन में इस विभाग के मौजूदा छात्र-छात्राओं के अलावा विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के भी छात्र-छात्राएं शामिल हैं. इतना ही नहीं पूर्व छात्र भी इस आंदोलन की आग में आहुति देने से नहीं चूक रहे. विश्वविद्यालय के संस्कृत के धर्म विज्ञान के पूर्व छात्र मुनीष मिश्रा बताते हैं, ''विश्वविद्यालय के किसी भी संकाय में किसी भी धर्म के लोग पढ़ा सकते हैं, यहां तक की संस्कृत के साहित्य विभाग में भी किसी भी धर्म के शिक्षक की नियुक्ति हो सकती है लेकिन हमारा आंदोलन केवल संस्कृत के धर्म विज्ञान में मुस्लिम शिक्षक की नियुक्ति के खिलाफ हैं. बनासर हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट और इस संकाय के बाहर लिखे शिलालेख में मदन मोहन मालवीय ने साफ कहा है कि इस महाविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश वर्णाश्रम के नियमानुसार किया जाएगा. मुनीष मिश्रा यहीं नहीं रुकते वे कहते हैं, बीएचयू के परिसर में विश्वनाथ का भव्य मंदिर बना है. ऐसे में कैसे कोई मुस्लिम खासतौर धर्म विज्ञान की कक्षा में पढ़ाने के लिए जा सकता है. धर्म विज्ञान को पढ़ते हुए खान-पान में भी शुद्धता बरतने के लिए कहा जाता है, लेकिन अगर शिक्षक मुस्लिम होगा तो वह क्या मांस-मछली नहीं खाएगा? अगर वह खाएगा तो फिर क्या 'धर्म विज्ञान' पढ़ाने योग्य वह है?

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पिछले साल ही ''काशी हिंदू विश्वविद्यालय का इतिहास'' नाम से जारी पुस्तिका में भी यह साफ-साफ लिखा है. इस पुस्तिका को खुद मौजूदा वाइस चांसलर ने ही जारी किया था.

एक तरफ छात्र संस्कृत के धर्म विभाग में किसी मुस्लिम शिक्षक के ना घुसने देने की बात पर आमादा हैं तो दूसरी तरफ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानक संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते. संविधान धर्म, जाति, जेंडर के आधार पर भेदभाव करने की इजाजत कतई नहीं देता.

ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने विरोध प्रदर्शन को झेलते हुए यूजीसी के मानक को भंग न होने देने की सबसे बड़ी चुनौती है. हालांकि कथित तौर पर वाइस चांसलर ने 14 नवंबर को हुई बैठक में व्यक्ति से ऊपर संविधान को रखने के साथ ही इस मामले में कानूनी राय लेने की बात कही थी. लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के आधिकारिक बयान के मुताबिक बीएचयू में जारी चयन प्रक्रिया पर किसी भी तरह के घाल मेल या बीएचयू एक्ट के खिलाफ होने की बात को नकारते हुए स्पष्ट कर दिया है कि चयन प्रक्रिया नियमों के मुताबिक हुई है. दूसरी तरफ छात्र आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है. बीएचयू के ही एक अन्य विभाग के प्रोफेसर ने नाम न बताने की शर्त पर इस विवाद पर अपनी राय रखते हुए कहा, चाहें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, एक धर्मनिरपेक्ष देश में एक खास धर्म आधारित शिक्षक नियुक्ति या छात्र भर्ती करने या न करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

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