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आम आदमी पार्टी के नेता को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, रद्द हुई विधायकी

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को बड़ा झटका देते हुए उनकी विधायकी को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने तोमर के 2015 विधानसभा चुनाव को रद्द कर दिया है.

जितेंद्र सिंह तोमर (फाइल) जितेंद्र सिंह तोमर (फाइल)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 17 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 11:52 PM IST

  • हाई कोर्ट ने तोमर के 2015 चुनाव को रद्द कर दिया
  • भागलपुर यूनिवर्सिटी ने 2017 में डिग्री रद्द कर दी थी

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को बड़ा झटका देते हुए उनकी विधायकी को रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट ने तोमर के 2015 विधानसभा चुनाव को रद्द करने का फैसला सुनाया.

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आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर 2015 में त्रिनगर से विधानसभा चुनाव जीते थे. कोर्ट ने नामांकन में शिक्षा को लेकर गलत जानकारी देने के मामले में उनकी यह विधायकी रद्द की है.

बिहार में स्थित तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी (टीएमबीयू) ने मार्च 2017 में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की एलएलबी की डिग्री रद्द कर दी थी.

अरविंद केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे जितेंद्र सिंह तोमर को 2016 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उन पर आरोप था कि उनकी डिग्री फेक है. 2015 में फर्जी डिग्री विवाद बढ़ने पर तोमर को मंत्री पद से तब इस्तीफा देना पड़ा था. बाद में वह जमानत पर रिहा हो गए थे.

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