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रॉकी यादव की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार

बिहार सरकार द्वारा दायर याचिका में हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए ये कहा गया है कि इस मामले का ट्रायल चल रहा है. ऐसे में हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी को जमानत देकर बहुत बड़ी गलती की है.

रॉकी यादव रॉकी यादव
सुजीत झा/सुरभि गुप्ता
  • पटना,
  • 25 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 12:16 AM IST

गया रोड रेज मामले में मुख्यआरोपी रॉकी यादव को पटना हाई कोर्ट द्वारा जमानत दे दिए जाने के मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बिहार सरकार की ओर से पटना हाई कोर्ट के फैसले को रॉकी यादव के मामले में चुनौती दी गई है. साथ ही ये अनुरोध किया गया है कि उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए.

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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से दायर की गई याचिका पर विचार करते हुए सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की है. गौरतलब है कि पटना हाई कोर्ट ने रॉकी यादव को 19 अक्टूबर को जमानत दे दी थी. इसके बाद 21 अक्टूबर को रॉकी को जेल से रिहा कर दिया गया.

बिहार सरकार द्वारा दायर याचिका में हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए ये कहा गया है कि इस मामले का ट्रायल चल रहा है. ऐसे में हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी को जमानत देकर बहुत बड़ी गलती की है. पटना हाई कोर्ट से रॉकी यादव को को जमानत मिलने की खबर सुनते ही मृतक आदित्य सचदेवा के परिजनों में मायूसी छा गयी थी. इस फ़ैसले के विरोध में आदित्य के परिजन और उनके चाहने वालों ने गया में विरोध मार्च भी निकाला था.

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आदित्य सचदेवा के पिता श्याम सचदेवा ने बिहार सरकार से रॉकी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की गुजारिश की थी. उन्होंने कहा है कि अगर बिहार सरकार रॉकी की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, तो वह खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

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