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तेजस्वी को खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला, पटना HC का फैसला

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को IRCTC घोटाले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नियमित जमानत दे दी वहीं दूसरी तरफ पटना हाई कोर्ट से तेजस्वी के लिए एक बुरी खबर है.

तेजस्‍वी यादव (ट्वीटर ) तेजस्‍वी यादव (ट्वीटर )
दीपक कुमार/रोहित कुमार सिंह
  • पटना,
  • 06 अक्टूबर 2018,
  • अपडेटेड 6:35 PM IST

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व उपमुख्‍यमंत्री तेजस्‍वी यादव को बड़ा झटका दिया है. दरअसल, हाईकोर्ट ने तेजस्‍वी को अपना सरकारी बंगला ''5, देशरत्न मार्ग'' खाली करने का आदेश दिया है. 2015 में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी यादव को यह बंगला आवंटित किया गया था लेकिन पिछले साल आरजेडी के सत्ता से बाहर होने के बावजूद भी वह इसी बंगले में रह रहे हैं.

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पिछले साल बिहार में नई सरकार बनी तो तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित  ''5, देशरत्न मार्ग'' बंगला के आवंटन को रद्द कर दिया गया मगर राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी. सरकार ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर '' एक, पोलो रोड'' का बंगला आवंटित किया है, जिसमें फिलहाल उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी रह रहे हैं.

तेजस्वी यादव की इस याचिका पर राज्य सरकार ने दलील दी थी. राज्‍य सरकार की दलील में कहा गया था कि कि यह बंगला तेजस्‍वी को उपमुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित किया गया था लेकिन अब वह इस पद पर नहीं हैं इसीलिए उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ेगा. हाईकोर्ट ने राज्‍य सरकार की इस दलील को सही माना.  

गौरतलब है, नई सरकार ने  ''5, देशरत्न मार्ग'' बंगला उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी के नाम पर आवंटित किया है मगर तेजस्वी के यह बंगला नहीं छोड़ने की स्थिति में मोदी अब तक इसमें शिफ्ट नहीं कर पाए हैं.

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तेजस्वी के बड़े भाई और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव को भी सरकार में रहते हुए ''3, देशरत्न मार्ग'' बंगला आवंटित किया गया था लेकिन नई सरकार ने यह बंगला विधान परिषद के चेयरमैन को आवंटित कर दिया जिसके बाद तेज प्रताप ने यह बंगला खाली कर दिया था.

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