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तेजस्वी के बंगले विवाद के मामले में HC का सुशील मोदी को नोटिस

पिछले साल आरजेडी के सत्ता से बेदखल होने के बाद नीतीश कुमार सरकार ने तेजस्वी यादव को उन्हें उपमुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित 5, देशरत्न मार्ग बंगला खाली करने का निर्देश जारी किया था.

सुशील कुमार मोदी (फाइल फोटो) सुशील कुमार मोदी (फाइल फोटो)
रोहित कुमार सिंह/देवांग दुबे गौतम
  • पटना,
  • 19 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 3:38 AM IST

पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बंगले को लेकर चल रहे विवाद में पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने पूछा कि जब उच्च न्यायालय ने तेजस्वी के बंगले खाली करने के मामले में बिहार सरकार को कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगाई थी तो फिर यह बंगला सुशील मोदी को कैसे आवंटित कर दिया गया ?

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पिछले साल आरजेडी के सत्ता से बेदखल होने के बाद नीतीश कुमार सरकार ने तेजस्वी यादव को उन्हें उपमुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित 5, देशरत्न मार्ग बंगला खाली करने का निर्देश जारी किया था. बिहार सरकार के इस कदम के खिलाफ तेजस्वी यादव ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राहत की गुहार लगाई थी. उस वक्त जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने बिहार सरकार को निर्देश जारी किया था कि वह तेजस्वी के बंगले के मामले में कोई भी कार्रवाई ना करें.

उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद बिहार सरकार ने सुशील कुमार मोदी को उपमुख्यमंत्री के तौर पर यह बंगला आवंटित कर दिया. इसी मामले को लेकर बुधवार को  कोर्ट में सुनवाई हुई और तेजस्वी यादव को बड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने बिहार सरकार के उस फैसले को निरस्त कर दिया जिसमें तेजस्वी को बंगला खाली करने के लिए कहा गया था. उच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले में न्यायालय के फैसले का अवमानना के मामले में सुशील कुमार मोदी को नोटिस जारी किया.

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