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विजेंद्र गुप्ता को मानहानि मामले में मिली जमानत, अगली सुनवाई 11 नवंबर को

बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को मानहानि के एक मामले में जमानत मिल गई है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा के खिलाफ मानहानि का केस किया था.

दिल्ली बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता की फाइल फोटो (ANI) दिल्ली बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता की फाइल फोटो (ANI)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 09 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 4:18 PM IST

  • विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिरसा और कपिल मिश्रा के खिलाफ मानहानि का केस
  • तीनों नेताओं की ओर से हुसैन पर पेड़ों को काटने से संबंधित आरोप लगाए गए

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता विजेंद्र गुप्ता को मानहानि के एक मामले में जमानत मिल गई है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा के खिलाफ मानहानि का केस किया था. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर विजेंद्र गुप्ता को जमानत दी. कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को करेगा.

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इस मामले में मनजिंदर सिंह सिरसा को जहां कोर्ट ने पेशी से छूट दे दी तो वहीं कपिल मिश्रा को नोटिस सर्व नहीं हुआ. इमरान हुसैन की ओर से दायर मानहानि याचिका पर तीनों को कोर्ट ने समन जारी कर रखा है. इन तीनों नेताओं ने कथित तौर पर कहा था कि इमरान हुसैन ने किदवई नगर कॉलोनी परियोजना के लिए 16 हजार से अधिक पेड़ काटने की अनुमति देने के लिए रिश्वत ली थी.

क्या है मामला?

इमरान हुसैन के अनुसार, तीनों नेताओं की ओर से उन पर पेड़ों को काटने से संबंधित झूठे आरोप लगाने के बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी. मंत्री ने दावा किया कि तीनों नेताओं ने उन पर निराधार आरोप लगाए हैं कि हुसैन को कॉलोनी पुनर्विकास परियोजना के तहत पौधरोपण के लिए मुआवजे के रूप में 23 करोड़ रुपये मिले हैं लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया.

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हुसैन ने इससे पहले तीनों विधायकों को कानूनी नोटिस भेजा था लेकिन बाद में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और धारा 599 (मानहानि की सजा) के तहत मामला दर्ज करा दिया था.

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