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चिंकारा शिकार मामलाः सलमान ऊपरी अदालतों से बरी होंगे या मिलेगी सजा?

सलमान को जोधपुर की सेंट्रल ले जाने की तैयारियां चल रही थीं उसी दौरान उनके वकील सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल कर रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी उन्हें जमानत पर बाहर निकाला जा सके.

कानून का शिकंजा जोधपुर में सलमान खान कानून का शिकंजा जोधपुर में सलमान खान
मंजीत ठाकुर/संध्या द्विवेदी
  • नई दिल्ली,
  • 12 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 12:57 PM IST

सलमान खान जितने अपने आपराधिक कारनामों के कुख्यता हैं, उतने ही अपने खिलाफ चल रहे मामलों को लंबे समय तक टलवाते रहने के भी. ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और इस फैसले को टलवाने के लिए उन्हें अब ऊंची अदालत की शरण लेनी होगी. 1998 में दो काले हिरणों के शिकार के लिए सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. 5 अप्रैल को नियति ने फिर से उनका पीछा किया और जोधपुर की एक अदालत ने उनके लिए पांच साल की कैद की सजा सजा सुना दी.

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सलमान को जोधपुर की सेंट्रल ले जाने की तैयारियां चल रही थीं उसी दौरान उनके वकील सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल कर रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी उन्हें जमानत पर बाहर निकाला जा सके. यदि सेशन कोर्ट जमानत नहीं मिलती है तो हाइकोर्ट में अपील की जाएगी.

जोधपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ने सलमान को सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की दलील थी कि सलमान को बार-बार अपराध करने की आदत है. यह बात उनके खिलाफ गई और इससे सजा भी ज्यादा मिली.

पहले भी सलमान को निचली अदालतों ने दो मामलों में सजा सुनाई है लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया. इनमें से एक मामले को लेकर राज्य ने उन्हें बरी किए जाने के खिलाफ अपील की है और इस पर फैसला अभी लंबित है. उन्हें आम्र्स एक्ट में भी बरी कर दिया गया था.

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अदालत ने जब सजा सुनाई तो सलमान को गहरा धक्का लगा क्योंकि उन्हें जितनी सजा सुनाई गई है, वह उनकी आशंका से कहीं अधिक है. उन्हें थोड़ी सजा की उम्मीद थी और उनका चार्टर्ड एयरक्राफ्ट दोपहर बाद तक उनको लेकर मुंबई उडऩे को तैयार खड़ा था. इस सजा से यह बात साबित होती है कि यदि मामले की सही तहकीकात की जाए तो उसके नतीजे निकलते हैं, भले ही ट्रायल में कितना ही विलंब क्यों न हो जाए.

लेकिन सलमान के सह-अभियुक्तों को बरी कर दिया जाना जैसा कि पहले के मुकदमों में भी हुआ है, उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है और अपील के स्टेज यह बात उनके पक्ष में जाएगी. उनके सह-अभियुक्त सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे जो कि उस समय सलमान के साथ थे, उन्हें बरी कर दिया गया है.

एक स्थानीय ट्रैवल ऑपरेटर जिस पर उन सभी को शिकार पर ले जाने का आरोप था, उसे भी बरी कर दिया गया. ये फिल्म स्टार्स हम साथ-साथ हैं फिल्म के लिए शूटिंग को आए थे और उमेद भवन में टिके थे और एक शाम दुष्यंत सिंह की मदद से वे शिकार के लिए निकले.  

इस फैसले को लेकर लोगों की राय भिन्न-भिन्न है. बिश्नोई समुदाय ने इसकी प्रशंसा की है. सरकार ने कहा कि वह अभी बरी किए गए लोगों के खिलाफ फिर से याचिका डालने पर विचार कर सकती है. सलमान के बहुत से प्रशंसकों और फिल्मी जगत के कुछ दिग्गजों ने सजा को जरूरत से ज्यादा सख्त बताया है.

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उनका कहना था कि सलमान पहले भी कई वर्षों तक बहुत झेल चुके हैं और अपने दानकार्यों, संरक्षण की दिशा में कर रहे लगातार प्रयासों से उन्होंने यह दर्शाया है कि उनके स्वभाव में बहुत सुधार आ चुका है तथा अब वे सामाजिक और जिम्मेदारीपूर्ण कार्यों में सक्रिय रहते हैं.

इस केस ने लोगों के दिमाग में यह बात तो बिठा ही दी है कि वन्यजीवों का शिकार प्रतिबंधित हैं और भारत में इसे एक गंभीर अपराध माना जाता है. सैफ अली खान के पिता क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी पर भी कुछ साल पहले चिंकारा मारने के आरोप में केस चला था. इसके बावजूद शिकार की घटनाएं होती रहती हैं. यह काम ज्यादातर रईसों द्वारा बस जंगली जानवर का मांस खाने के लोभ में या फिर पैसे के लालच में पेशेवर अपराधियों द्वारा किया जाता है.

आने वाले वर्षों में सलमान खान को ऊपरी अदालतों से बरी हो जाएंगे या फिर उन्हें सजा हो जाएगी, यह तो वक्त बताएगा पर एक बात तो स्पष्ट है कि भारत में सेलेब्रिटी अपने अपराध कभी स्वीकार नहीं करते. इसकी कई वजहें हैं.

पहला तो यहां अपराध दंड को लेकर किसी तरह के सौदे (प्ली-बारगेन) का प्रावधान नहीं है, जिसके जरिए गंभीर आपराधिक मामलों में भी सजा को कम कराया जा सके. दूसरा, अपराध की स्वीकारोक्ति पर भारतीय समाज में माफी का भाव नहीं है.

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वह ऐसे लोगों के साथ बहुत कठोर बर्ताव करता है. तीसरा कारण यह है कि सेलेब्रिटी अपराधियों के मन में कहीं न कहीं यह बात चलती रहती है कि वे अपने रसूख, अपने पैसे की बदौलत अंततः इससे बच निकलेंगे.

बात सलमान खान को सजा से खत्म नहीं हो जानी चाहिए. आदतन शिकारी और पेशेवर शिकारियों को भी इसी तरह कानून के सामने घुटनों के बल ला खड़ा करके कठोर सजा देनी होगी, तभी इस पर लगाम लग सकती है.

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