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राजीव कुमार को बड़ी राहत, कोलकाता हाईकोर्ट से मिली जमानत

कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोलकाता हाईकोर्ट ने राजीव कुमार को अग्रिम जमानत दे दी है. उन्हें 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है.

कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार (फाइल फोटो) कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार (फाइल फोटो)
इंद्रजीत कुंडू
  • कोलकाता,
  • 01 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 2:01 PM IST

  • राजीव कुमार को कोलकाता हाईकोर्ट से राहत
  • 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत

कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोलकाता हाईकोर्ट ने राजीव कुमार को अग्रिम जमानत दे दी है. उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है.

हाईकोर्ट ने शर्त रखी कि राजीव कुमार को सीबीआई के साथ सहयोग करना होगा और जब बुलाया जाएगा, तब पेश होना होगा. कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीबीआई को उपस्थिति के 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा.

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इससे पहले शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी कोलकाता की अलीपुर कोर्ट ने खारिज कर दी थी. उस दौरान सीबीआई के वकील ने राजीव कुमार को 'फरार' बताते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था. सीबीआई ने अदालत को बताया कि राजीव कुमार का फोन बंद है. यहां तक कि राज्य सरकार को भी उनके ठिकाने के बारे में पता नहीं है और वे अपने पते पर मौजूद नहीं हैं.

बता दें कि चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई राजीव कुमार की तलाश कर रही है. राजीव कुमार को जांच में शामिल होने के लिए सीबीआई कई बार समन जारी कर चुकी है. इसके साथ ही राजीव कुमार की तलाश के लिए सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है.

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