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कार्ति के खिलाफ लुकआउट नोटिस पर रोक के खिलाफ SC पहुंची सीबीआई

पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस पर मद्रास हाई कोर्ट के अंतरिम रोक लगाने के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष मामले पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया.

पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम
BHASHA
  • नई दिल्ली,
  • 14 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 2:53 PM IST

पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस पर मद्रास हाई कोर्ट के अंतरिम रोक लगाने के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष मामले पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया.

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उन्होंने अदालत को बताया कि कार्ति के खिलाफ जारी किए गए लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने का आदेश सीबीआई को शुक्रवार को मिला. उससे अगले दो दिन शनिवार और रविवार को अवकाश था, इसलिए वे इस मामले पर त्वरित सुनवाई के लिए सोमवार को अदालत से गुहार लगा रहे हैं. साथ ही उन्होंने पीठ को बताया कि इस मामले पर फैसला सुनाने का अधिकार मद्रास उच्च न्यायालय के पास नहीं है.

सीबीआई के हर समन पर हुए हाजिर

जनरल तुषार मेहता ने लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने के खिलाफ याचिका दायर की. साथ ही इसे केंद्र सरकार की बदले की कार्रवाई बताया. उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में सीबीआई द्वारा जारी हर समन पर वे हाजिर हुए हैं. ऐसे में नोटिस जारी करने का कोई मतलब नहीं था. बता दें कि यह मामला आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी मिलने में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा हुआ है . उस समय पी चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे.

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