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स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर खाली हैं CBSE के हाथ!

खगेश झा के मुताबिक आज अगर रेयान मर्डर केस के बाद अभिवावक सीबीएसई से एक्शन की डिमांड कर रह रहे हैं तो उनकी मांग जायज़ नहीं हैं क्योंकि सीबीएससीई सिर्फ स्कूल के लिए एडवाइजरी बनाती हैं कोई कानून नहीं और एडवाइजरी को मनना न मानना स्कूल की इच्छा पर निर्भर करता है.

सीबीएसई को नहीं है एक्शन लेने का हक सीबीएसई को नहीं है एक्शन लेने का हक
प्रियंका सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 13 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 6:19 AM IST

सात साल के मासूम प्रद्युम्न की गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हत्या के बाद हर कोई सदमे में हैं. बार-बार स्कूलों की सुरक्षा को लेकर तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में सीबीएसई से भी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर मांग की जा रही है. इस सिलसिले में हमने ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी खगेश झा से बातचीत की. उनके मुताबिक सीबीएसई रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत यह संस्था केंद्र सरकार के सरकारी लोगों द्वारा चलने वाली एक सोसायटी हैं जो स्कूल या स्कूल प्रशासन के खिलाफ किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं ले सकती.

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खगेश झा के मुताबिक आज अगर रेयान मर्डर केस के बाद अभिवावक सीबीएसई से एक्शन की डिमांड कर रह रहे हैं तो उनकी मांग जायज़ नहीं हैं क्योंकि सीबीएससीई सिर्फ स्कूल के लिए एडवाइजरी बनाती हैं कोई कानून नहीं और एडवाइजरी को मनना न मानना स्कूल की इच्छा पर निर्भर करता है.

सवाल ये हैं कि आखिर सीबीएसई कानून नहीं बनाती को कानून बनाता कौन हैं. इसके जवाब में खगेश झा ने बताया कि राज्य सरकार ही स्कूल की सुरक्षा और दूसरी सुविधाओं का रिकॉर्ड रखती है और अगर कोई स्कूल गाइड लाइन फॉलो नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ सिर्फ राज्य सरकार ही सख्त एक्शन ले सकती हैं. इसीलिए रेयान या किसी भी स्कूल की सुरक्षा और दूसरे किसी मुद्दे को लेकर सीबीएसई से अपेक्षा करने का कोई फायदा नहीं है.

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प्रद्युम्न मर्डर केस के बाद अभिवावक लगातार रेयान स्कूल की मान्यता रद्द करने की बात कर रहे हैं. लेकिन खगेश बताते हैं कि सीबीएसई अगर किसी स्कूल की मान्यता रद्द भी कर दे तो उस स्कूल के बच्चों का एग्जाम लेती रहती है. लिहाजा सीबीएसई अगर एफिलिएशन रद्द कर भी दे तो स्कूल का कुछ नहीं बिगड़ता. खेशन ने बताया कि ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो किसी स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए सीबीएसई के पास कोई लीगल अधिकार नहीं है. मतलब साफ हैं कि किसी स्कूल के खिलाफ कोई एक्शन के लिए सीबीएसई का दरवाजा खटखटाने का कोई फायदा नहीं है.

 

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