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GST बिल आज राज्यसभा में पास होने की उम्मीद, जानें कैसे बचेंगे आपके पैसे और कौन-सी चीजें होंगी सस्ती

राज्यसभा में आज जीएसटी बिल को पेश किया जाएगा. राज्यसभा में जीएसटी बिल पास होते ही देश में एक टैक्स नियम लागू हो जाएगा. यानी अभी तो जो भी इनटायरेक्ट टैक्स वसूला जा रहा था, या राज्य अपने-अपने तरीके से टैक्स वैट लगाते थे वो सब खत्म हो जाएगा.

वाजपेयी सरकार ने रखी थी जीएसटी की नींव वाजपेयी सरकार ने रखी थी जीएसटी की नींव
अमित कुमार दुबे
  • नई दिल्ली,
  • 03 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 10:37 AM IST

राज्यसभा में आज जीएसटी बिल को पेश किया जाएगा. राज्यसभा में जीएसटी बिल पास होते ही देश में एक टैक्स नियम लागू हो जाएगा. यानी अभी तो जो भी इनटायरेक्ट टैक्स वसूला जा रहा था, या राज्य अपने-अपने तरीके से टैक्स वैट लगाते थे वो सब खत्म हो जाएगा. 30 से 35 फीसदी तक दिया जा रहा टैक्स घटकर 17 से 18 फीसदी पर आ जाएगा, क्योंकि एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, एटरटेनमेंट टैक्स और लक्जरी टैक्स खत्म हो जाएगा.

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कांग्रेस से सहयोग की उम्मीद
दरअसल मंगलवार को संसद भवन के बाहर कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिघवी ने कहा, 'अगर कोई बाधा नहीं आई तो जीएसटी विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी जाएगी'. सरकार ने मंगलवार को ही सदन के सदस्यों के बीच मसौदा विधेयक की संशोधन कॉपियां वितरित कर दी थी. वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने पहले ही अपने सदस्यों को बुधवार को राज्यसभा में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं, जहां जीएसटी विधेयक पर बहस और मतदान होने की उम्मीद है.

वाजपेयी सरकार ने रखी थी जीएसटी की नींव
गौरतलब है कि जीएसटी की नींव 16 बरस पहले वाजपेयी सरकार ने डाली थी. 360 डिग्री में घुमते हुए बुधवार को राज्यसभा में पास होने की उम्मीद है, क्योंकि 16 साल पहले वाजपेयी सरकार अल्पमत में थी तो पेश नहीं कर सकी और साल 2009 में मनमोहन सरकार ने कोशिश की, तो गैर-कांग्रेसी शासित राज्यों ने विरोध कर दिया. अब केंद्र और ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की बहुमत वाली सरकारें हैं, तो राज्यसभा में कांग्रेस को साथ लेने के लिए मोदी सरकार अपने रुख थोड़े नरम किए. जिसके बाद कांग्रेस से सहमति बन गई.

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आम आदमी को जीएसटी से फायदे की उम्मीद
एक देश एक टैक्स की सोच देश में लागू होते ही इसका फायदा हर व्यक्ति को मिलेगा. इसके लागू होते ही 20 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स खत्म होंगे और सिर्फ तीन तरह के (सेंट्रल, स्टेट और इंटिग्रेटेड जीएसटी) टैक्स ही लगेंगे. सेंट्रल जीएसटी टैक्स केंद्र सरकार वसूलेगी. स्टेट जीएसटी टैक्स राज्य सरकार वसूलेगी, और इंटिग्रेटेड जीएसटी को केन्द्र राज्य दोनों वसूलेंगे, क्योंकि ये दो राज्यों के बीच कारोबार होने पर लगेगा.

कुछ चीजें सस्ती होंगी तो कुछ महंगी भी
जाहिर है ये सवाल हर जहन में होगा कि जीएसटी लागू होने से क्या सस्ता और क्या महंगा होगा? रेस्तरां में खाना खाना, कज्यूमर ड्यूरेबल्स मसलन एयर कंडीशन, माइक्रोवेव, मशीनरी सामान और माल ढुलाई सस्ती होगी तो जबकि डिब्बा बंद फूड प्रोडक्ट्स, चाय, कॉफी, मोबाइल बिल, क्रेडिड कार्ड का बिल, ज्वेलरी और कपड़ा महंगा हो जाएगा.

जीएसटी लागू होने से ग्रोथ रेट में इजाफा संभव
जीएसटी लागू होने के बाद दो से तीन बरस तक महंगाई बढ़ भी सकती है. वैसे सरकार का दावा है कि जीएसटी लागू होने के बाद ग्रोथ रेट में 2% का इजाफा होगा. हालांकि सच यह भी है कि पूरी दुनिया में जीएसटी लागू करने के बाद हुए चुनावों में कोई भी सरकार दोबारा नहीं चुनी गई है, क्योंकि शुरुआती सालों में कुछ चीजें महंगी हो जाती हैं, इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है.

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