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सीएनजी घोटाले के लिए बना जांच आयोग अमान्य: गृह मंत्रालय

दिल्ली की केजरीवाल सरकार को झटका देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि 2002 के सीएनजी फिटनेस घोटाले के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बनाया गया जांच आयोग कानूनी रूप से अमान्य है. गृह मंत्रालय ने साथ ही कहा, उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा दिए गए जांच के आदेश ही मान्य हैं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 21 अगस्त 2015,
  • अपडेटेड 9:28 PM IST

दिल्ली की केजरीवाल सरकार को झटका देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि 2002 के सीएनजी फिटनेस घोटाले के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बनाया गया जांच आयोग कानूनी रूप से अमान्य है. गृह मंत्रालय ने साथ ही कहा, उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा दिए गए जांच के आदेश ही मान्य हैं.

उपराज्यपाल ने मांगा था निर्देश
इससे पहले उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए जांच दल पर केंद्र सरकार का रुख किया था. उप राज्यपाल ने इस जांच दल के संबंध में केंद्र सरकार से राय मांगी थी. 2002 में हुए सीएनजी फिटनेस घोटाले में तत्कालीन शीला सरकार के कई आला अधिकारी जांच के घेरे में हैं.

दिल्ली सरकार ने दिया था आदेश
दिल्ली सरकार ने सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए कमीशन ऑफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 के तहत जांच दल बनाने की बात कही थी, जिसको घोटाले के हर पहलू की जांच करनी थी. इस आयोग का नेतृत्व जस्टिस (रिटायर्ड) एस एन अग्रवाल को करना है, जो दिल्ली और मध्य प्रदेश के पूर्व जज रह चुके हैं.

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