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चेन्नई में अगले 15 दिनों तक न कोई धरना, न प्रदर्शन, पुलिस ने लगाई रोक

चेन्नई के पुलिस कमिश्नर एके विश्वनाथन ने तमिलनाडु सिटी पुलिस एक्ट 1888 की धारा 41 का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश पारित किया है. आम लोगों को धरना प्रदर्शन से परेशानी न हो, इसलिए ये आदेश पारित किया गया है.

तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन (ANI) तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन (ANI)
अक्षया नाथ
  • चेन्नई,
  • 15 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 10:30 AM IST

चेन्नई पुलिस ने अगले 15 दिनों तक शहर में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, उपवास पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है. चेन्नई पुलिस कमिश्नर एके विश्वनाथन ने तमिलनाडु सिटी पुलिस एक्ट 1888 की धारा 41 का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश पारित किया है. आदेश के मुताबिक, आम लोगों को धरना प्रदर्शन से परेशानी न हो इसलिए ये आदेश पारित किया गया है.

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आदेश में कहा गया है कि शहर में कई उपवास, विरोध और प्रदर्शन किए जाने थे, जिससे आम आदमी को असुविधा होती थी. इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती थी. ट्रैफिक में भी भारी रुकावट आ रही थी. ट्रैफिक में रुकावट से आम आदमी से लेकर विशिष्ट लोगों की आवाजाही में भी परेशानी को देखते हुए पुलिस ने आदेश पारित किया है.

अभी हाल में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से बुलाए गए देशव्यापी बंद से तमिलनाडु में सार्वजनिक बसों और ऑटो रिक्शा पर भारी असर देखा गया. आम दिनों की तुलना में कम बसें सड़कों पर दिखीं. केरल जाने वाली बसें या तो चली नहीं या तमिलनाडु की सीमा पर रुक गईं. ट्रेड यूनियनों ने चेन्नई के अन्ना सलाई में प्रदर्शन किया. चेन्नई में रेलवे/बस स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगभग 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया.

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