
चेन्नई में एक टीचर को अपने छात्र का गाल खींचना महंगा पड़ गया. टीचर पर उसकी इस हरकत के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
चेन्नई के केसरी उच्च हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने टीचर पर आरोप लगाया था कि टीचर ने सजा के तौर पर उसके गाल खींचे थे. एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक छात्र की मां ने इस बात की शिकायत मानवाधिकार आयोग से की थी. इसके बाद मानवाधिकार आयोग ने स्कूल प्रशासन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था.
लेकिन जब पीड़ित छात्र की मां जुर्माने की रकम लेने स्कूल प्रशासन के पास गई तो स्कूल प्रशासन ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया. इसके बाद महिला ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपी टीचर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया.