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कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को होगा मतदान

कर्नाटक चुनाव आयुक्त संजीव कुमार ने रविवार को मतदान की तारीख का ऐलान करते हुए कहा कि विधानसभा उपचुनावों के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग और 9 दिसंबर को मतगणना होगी. इसके साथ ही 11 नवंबर से आचार संहिता लागू हो जाएगी.

कर्नाटक चुनाव आयुक्त संजीव कुमार (फोटो: ANI) कर्नाटक चुनाव आयुक्त संजीव कुमार (फोटो: ANI)
aajtak.in
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  • 10 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 4:49 PM IST

कर्नाटक में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख का ऐलान हो गया है. कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे. कर्नाटक चुनाव आयुक्त संजीव कुमार ने रविवार को मतदान की तारीख का ऐलान करते हुए कहा कि विधानसभा उपचुनावों के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग और 9 दिसंबर को मतगणना होगी. इसके साथ ही 11 नवंबर से आचार संहिता लागू हो जाएगी.

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वहीं दूसरी ओर कर्नाटक की 15 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बेंगलुरु में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई जिसमें उपचुनावों को लेकर तैयारी और चुनाव अभियान की रणनीति पर चर्चा हुई. बैठक में कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया, बीके हरिप्रसाद, डीके शिवकुमार और दिनेश गुंडू आदि मौजूद थे.

बागी विधायकों ने उपचुनाव टालने को लगाई याचिका

कर्नाटक के बागी विधायकों की उपचुनाव को टालने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 नवंबर को सुनवाई करेगा. बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उपचुनाव टालने की मांग की थी, जिसके बाद शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख तय की है. बागी विधायकों की तरफ से याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने 5 दिसंबर को 17 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान कराने का नोटिफिकेशन जारी किया है.

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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए गए विधायकों की याचिका पर अपना आदेश 25 अक्टूबर को सुरक्षित कर लिया था. इन विधायकों के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सोमवार से उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि उनके मुवक्किलों पर फैसला आना अभी भी बाकी है.

ये बागी विधायक चाहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न आ जाए, तब तक कर्नाटक की 17 सीटों पर उपचुनाव न कराए जाएं . उधर, जस्टिस एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कर्नाटक के पूर्व कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन वाली सरकार के अयोग्य विधायकों को अपनी याचिका सही फॉर्मेट में लिखकर दाखिल करने को कहा है.

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