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केंद्र की गुहार- CAA के खिलाफ सभी याचिकाएं SC में हों ट्रांसफर

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी याचिकाएं जो हाई कोर्ट में लंबित हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए. केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार है.

सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 08 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 1:49 PM IST

केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ देश के अलग-अलग हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी याचिकाएं जो हाई कोर्ट में लंबित हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए. केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार है. इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.

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केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि अलग-अलग हाई कोर्ट इस मामले पर परस्पर विरोधी विचार ले सकते हैं. इसलिए उन्होंने लगभग 60 जनहित याचिकाओं का संज्ञान शीर्ष अदालत से लेने की अपील की.

अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को देखना हमेशा अच्छा होता है. मगर इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें लगता है कि हाईकोर्ट को इस मामले पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मामला शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है. मेहता ने कहा कि कानून की वैधता पर एक जनहित याचिका इस सप्ताह कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए निर्धारित है.

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