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बिहार टॉपर घोटाला: बच्चा राय को मिली जमानत, एक महीने बाद होगा रिहा

इंटर टापर्स घोटाले के मुख्य अभियुक्त बच्चा राय को आखिर जमानत मिल गई. पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत को 30 दिन के अंदर बच्चा राय पर आरोप गठित करने का भी आदेश दिया. इसके बाद वह जेल से बाहर आ जाएगा.

इंटर टापर्स घोटाले का मुख्य अभियुक्त बच्चा राय इंटर टापर्स घोटाले का मुख्य अभियुक्त बच्चा राय
मुकेश कुमार/सुजीत झा
  • पटना,
  • 14 फरवरी 2017,
  • अपडेटेड 8:01 PM IST

बिहार टॉपर घोटाले के मुख्य अभियुक्त बच्चा राय को आखिर जमानत मिल गई. पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत को 30 दिन के अंदर बच्चा राय पर आरोप गठित करने का भी आदेश दिया. इसके बाद वह जेल से बाहर आ जाएगा. इस मामले में यह संयोग है कि बच्चा राय को जमानत मिलने का आदेश उसी दिन हुआ जिस दिन बिहार में इंटर की परीक्षा शुरू हो रही हैं. हालांकि, हालांकि एक महीने बाद उसके जेल से निकलने तक परीक्षाएं खत्म भी हो जाएंगी.

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पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वीरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकारी वकील के भारी विरोध के बाद भी बच्चा राय को जमानत देते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मामले में केस डायरी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे. प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि बच्चा राय टॉपर्स घोटाले का मुख्य आरोपी है. इसके कॉलेज की छात्रा रूबी राय ही फर्जी तरीके से इंटर में टॉप हुई थी. इसके रिहा होने से केस पर असर होगा.

बताते चलें कि बच्चा राय पर आरोप है कि उसने अपने कॉलेज के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए मूल्यांकन केन्द्र बदलवाया. छात्रों की परीक्षा की कॉपी को किसी और से लिखवाया. पिछले साल वीआर कॉलेज भगवानपुर के छात्रों ने कला और विज्ञान विषय में पूरे बिहार में टॉप किया था. इसके बाद में आजतक ने जब दोनों टापर्स से बातचीत की तो मामला खुलकर सामने आ गया. इंटर टॉप करने वाले रूबी राय को तो अपने सबजेक्ट के बारे में भी पता नहीं था.

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