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Unlock-3 Guidelines: अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी, नाइट कर्फ्यू खत्म-जिम खोलने की इजाजत

अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है. गृह मंत्रालय की ओर जारी दिशा-निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है. साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है.

सरकार ने 5 अगस्त से जिम खोलने की दी इजाजत (फाइल फोटो) सरकार ने 5 अगस्त से जिम खोलने की दी इजाजत (फाइल फोटो)
जितेंद्र बहादुर सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 29 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 10:29 PM IST

  • गृह मंत्रालय ने जारी की अनलॉक-3 की गाइडलाइंस
  • 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत
  • 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. गृह मंत्रालय की ओर जारी दिशा-निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है. साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है. मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी रहेगी.

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सरकार ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जाएंगे. इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे, मास्क पहनना. गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे.

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वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत दी गई है. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सरकार बाद में फैसला लेगी. मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे. वहीं, कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा. सरकार की ओर से जो भी छूट दी गई है वो कंटेनमेंट जोन से बाहर के लिए है. कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेगी.

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सरकार ने कहा कि नई गाइडलाइंस कंटेनमेंट जोन के बाहर के लिए है. 1 अगस्त से अनलॉक-3 लागू हो जाएगा. गृह मंत्रालय ने बताया कि आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं. संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है.

गृह मंत्रालय की ओर से 65 साल से ज्यादा उम्र, बीमारियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की ही सलाह दी गई है. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा. शादी-समारोह में 50 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं होगी. अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर रोक जारी रहेगी.

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