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इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं होने पर PAK कोर्ट नाराज, कहा- 17 तक पेश करो

जज कौसर अब्बास जैदी ने पुलिस से यह भी सवाल पूछा है कि अरेस्ट वारंट के बावजूद इमरान खान और अन्य 69 लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई. कोर्ट ने गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर अपनी नाखुशी भी जाहिर की है.

राजनेता और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान राजनेता और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान
अभि‍षेक आनंद
  • ,
  • 21 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 4:17 PM IST

पाकिस्तान के एक एंटी टेरर कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह राजनेता और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान और ताहिरुल कादरी को 17 नवंबर से पहले गिरफ्तार करे. 2014 में हुए राजनीतिक प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान टेलिविजन के हेडक्वार्टर पर हुए हमले के मामले में यह आदेश दिया गया है.

जज कौसर अब्बास जैदी ने पुलिस से यह भी सवाल पूछा है कि अरेस्ट वारंट के बावजूद इमरान खान और अन्य 69 लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई. कोर्ट ने गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर अपनी नाखुशी भी जाहिर की है.

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इमरान खान ने की है बंद की घोषणा
कोर्ट का यह आदेश ऐसे समय आया है जब इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ 2 नवंबर से इस्लामाबाद बंद करने की तैयारी कर रही है. नवाज शरीफ के बच्चों के विदेशी कंपनियों में धन निवेश करने को लेकर यह विरोध किया जा रहा है.

सितंबर 2014 को हुए विरोध प्रदर्शन में पीटीवी न्यूज और पीटीवी वर्ल्ड को अपने प्रोग्राम बंद करने पर मजबूर कर दिया गया था. इसके बाद इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ और ताहिरुल कादरी की पार्टी पाकिस्तान आवामी तहरीक के 70 समर्थकों पर मामला दर्ज किया गया था.

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