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सबूतों के अभाव में आम आदमी पार्टी के विधायक को कोर्ट ने किया बरी

पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि विधायक मनोज कुमार के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसमें सबूतों की कमी के चलते विधायक को बरी किया जाता है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
अजीत तिवारी/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 03 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 11:17 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सांसदों और विधायकों के मामलों को सुनने के लिए गठित की गई स्पेशल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को वसूली से जुड़े 6 मामलों में बरी कर दिया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि विधायक मनोज कुमार के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसमें सबूतों की कमी के चलते विधायक को बरी किया जाता है.

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मामला 2015 का है जिसमें दिल्ली पुलिस ने विधायक मनोज कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की थी. विधायक मनोज के अलावा उनके असिस्टेंट दीपक शर्मा पर भी 17 मामले दर्ज किए गए थे. इसमें राशन की दुकान चलाने वालों ने ही राशन की हर दुकान से हर महीने 2000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था.

दुकानदारों ने पुलिस में इस बात की शिकायत की और कहा कि मनोज और मनोज के असिस्टेंट रिश्वत ना देने पर लाइसेंस रद्द करने की धमकी दे रहे हैं. आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार कुंडली से विधायक हैं.

पटियाला हाउस कोर्ट ने उन पर चल रहे वसूली के 6 मामलों में उन को बरी किया है. लेकिन इस मामले में सह आरोपी और विधायक मनोज कुमार के असिस्टेंट दीपक शर्मा के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. इस मामले में ईस्ट दिल्ली में पुलिस ने दीपक शर्मा के खिलाफ 17 FIR दर्ज की थी.

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