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हिट एंड रन केसः सलमान खान पर फैसला 6 मई तक टला

सुपरस्टार सलमान खान के हिट एंड रन मामले में अब फैसला 6 मई को सुनाया जाएगा. कोर्ट में मंगलवार को ही फैसला आना था लेकिन कोर्ट ने फैसला 6 मई तक के लिए टाल दिया.

हिट एंड रन केसः फैसला 6 मई तक टला हिट एंड रन केसः फैसला 6 मई तक टला
aajtak.in
  • मुंबई,
  • 21 अप्रैल 2015,
  • अपडेटेड 1:52 PM IST

सुपरस्टार सलमान खान के 'हिट एंड रन' मामले में अब फैसला 6 मई को सुनाया जाएगा. कोर्ट में मंगलवार को ही फैसला आना था लेकिन कोर्ट ने फैसला 6 मई तक के लिए टाल दिया.

जज डी डब्ल्यू देशपांडे ने कहा, ‘मैं छह मई को सुबह 11 बजकर 15 मिनट पर फैसला सुनाऊंगा.’ उन्होंने उस दिन सलमान को मौजूद रहने के लिए कहा. हालांकि जज ने जब मंगलवार को फैसले की तारीख का ऐलान किया, तब सलमान कोर्ट में मौजूद नहीं थे. अभियोजन और बचाव पक्ष ने सोमवार को इस मामले में अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं.

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इस केस में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.डब्ल्यू. देशपांडे को मंगलवार को फैसला सुनाना था. सोमवार को यह जानकारी दी गई थी. कोर्ट के सामने सलमान के वकील श्रीकांत शिवादे की अंतिम जिरह सोमवार दोपहर पूरी हो गई थी. इससे पहले मामले में फैसला सुनाने के लिए सोमवार का दिन तय किया गया था, लेकिन बाद में इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया था.

क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि 28 सितंबर, 2002 को सलमान ने मुंबई के बांद्रा इलाके में अपनी कार से पटरी पर सो रहे पांच लोगों को कुचल दिया था. जिनमें से एक की मौत हो गई थी और चार लोग घायल हुए थे. सलमान पर आईपीसी (इंडियन पीनल कोड) की धारा 304-दो (गैर इरादतन हत्या), धारा 279 (तेज रफ्तार एवं लापरवाही से ड्राइविंग), धारा 337 और 338 (जान जोखिम में डालना और गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा 427 (गलत हरकत से संपत्ति को नुकसान) के तहत आरोप तय किए गए हैं. इन सभी धाराओं में अलग-अलग सजा का प्रावधान है.

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इसके अलावा उन पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 34 ए, बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 181 (नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाना) और 185 (नशे में तेज रफ्तार से वाहन चलाना) और बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं. इनमें भी अलग-अलग सजा का प्रावधान है.

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