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नोटबंदी पर आपत्तिजनक कमेंट रोकने के लिए सोशल मीडिया पर कर्फ्यू

केंद्र सरकार द्वारा 500-1000 रुपये के नोट बैन किए जाने के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में सोशल मीडिया पर होने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियों से समाज में अशांति फैलने की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दी है. डीएम पी. नरहरि ने नोटबंदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, लाइक और फॉरवर्ड करने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

इंदौर में सोशल मीडिया पर निषेधाज्ञा इंदौर में सोशल मीडिया पर निषेधाज्ञा
मुकेश कुमार/BHASHA
  • इंदौर,
  • 23 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 7:50 PM IST

केंद्र सरकार द्वारा 500-1000 रुपये के नोट बैन किए जाने के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में सोशल मीडिया पर होने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियों से समाज में अशांति फैलने की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दी है. डीएम पी. नरहरि ने नोटबंदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, लाइक और फॉरवर्ड करने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

जिला दंडाधिकारी पी. नरहरि ने 14 नवंबर को एक आदेश जारी कर जिले की राजस्व सीमा में बगैर किसी वैधानिक आधार के पुराने नोट पर आपत्तिजनक टिप्पणी को प्रतिबंधित कर दिया. इस आदेश में कहा गया है कि नोटबंदी को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज का प्रसारण किया जा रहा है, जिससे शांति-व्यवस्था के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं.

नरहरि द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इंदौर राजस्व सीमा में बिना किसी वैधानिक आधार के पुराने नोट को बदलने या उसके संबंध में किसी भी आपत्तिजनक या उद्वेलित करने वाले फोटो, मैसेज करने, उसको फॉरवर्ड करने, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सऐप आदि सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है.

जिला दंडाधिकारी नरहरि ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य हित और लोक शांति के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. यह प्रतिबंधात्मक आदेश 14 नवंबर, 2016 से 12 जनवरी, 2017 तक प्रभावी रहेगा. देश में इस तरह के निषेधाज्ञा का यह पहला मामला बताया जा रहा है.

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