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सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश- महाराष्ट्र में दोबारा खुल सकेंगे डांस बार

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में बार सहित विभिन्न स्थानों पर डांस प्रस्तुति पर रोक लगाने वाले महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 2014 संशोधन पर रोक लगा दी है. गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने ये फैसला दिया. उच्चतम न्यायालय ने हालांकि संबद्ध अधिकारियों को अमर्यादित डांस प्रस्तुतियों के नियमन का अधिकार दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने रोक के कानून को हटाया सुप्रीम कोर्ट ने रोक के कानून को हटाया
संदीप कुमार सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 15 अक्टूबर 2015,
  • अपडेटेड 6:57 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में बार सहित विभिन्न स्थानों पर डांस प्रस्तुति पर रोक लगाने वाले महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 2014 संशोधन पर रोक लगा दी है. गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने ये फैसला दिया. उच्चतम न्यायालय ने हालांकि संबद्ध अधिकारियों को अमर्यादित डांस प्रस्तुतियों के नियमन का अधिकार दिया.

महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी की सरकार के समय डांस बार को बंद करवा दिया गया था. साल 2014 में तत्कालीन कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस क़ानून में संशोधन करते हुए बार समेत राज्य के कई जगहों पर होने वाले डांस कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी थी.

गुरुवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में डांस बार को तो खोलने की इजाज़त दे दी लेकिन लाइसेंस अधिकारियों को इस बात की छूट दी कि वो डांस कार्यक्रमों पर नज़र रखें और इस बहाने अश्लील कार्यक्रमों पर कार्रवाई कर सकें.

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