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जानें, मानवाधिकार उल्लंघन मामले में दिल्ली महिला आयोग ने किसे भेजा नोटिस...

बीती 5 जनवरी 2017 को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल जयहिंद ने अपनी टीम के साथ रात के समय बेगर होम का औचक निरीक्षण किया था और रात 3 बजे तक वहां बंद विदेशी महिलाओं से उनकी समस्याएं सुनी थी. विजिट के दौरान पाया गया था कि बेगर होम में 17 विदेशी महिलाओं को बहुत ही दयनीय स्थिति में रखा गया था.

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल
साद बिन उमर/रोशनी ठोकने
  • नई दिल्ली,
  • 13 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 12:01 AM IST

दिल्ली महिला आयोग ने निर्मल छाया कॉम्पलेक्स में स्थित बेगर होम में अमानवीय तरीके से रखी गई विदेशी महिलायों के केस में डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी को जानकारी न देने पर समन किया है. आयोग ने इसके साथ ही फॉरनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफएफआरओ) के अधिकारी प्रभाकर को बेगर होम की पूरी जानकारी न देने के लिए भी समन किया है. जबकि डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी को पूर्व में जारी किए गए नोटिस पर कोई भी जवाब न देने पर समन किया है.

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बीती 5 जनवरी 2017 को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल जयहिंद ने अपनी टीम के साथ रात के समय बेगर होम का औचक निरीक्षण किया था और रात 3 बजे तक वहां बंद विदेशी महिलाओं से उनकी समस्याएं सुनी थी. विजिट के दौरान पाया गया था कि बेगर होम में 17 विदेशी महिलाओं को बहुत ही दयनीय स्थिति में रखा गया था, जिससे सीधे-सीधे उनके मानवाधिकारों को उल्लंघन हो रहा था. वहां रहने वाली महिलाओं ने इस बारे में आयोग को शिकायत भी दी थी.

इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट और एफआरआरओ को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी थी, लेकिन डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई जानकारी न मिलने पर अब आयोग ने डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी को समन किया है. जबकी एफआरआरओ की तरफ से आयोग को दी गई जानकारी अधूरी व अस्पष्ट है, जिस पर आयोग ने एफआरआरओ को समन जारी कर पूरी जानकारी मांगी है. दोनों विभागों के अधिकारियों से 17 जनवरी को आयोग में पेश होने के लिए कहा गया है.

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महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मलिवाल के मुताबिक आयोग के पास महिलाओं के संरक्षण को लेकर किसी भी विभाग से जानकारी मांगने का अधिकार है. अगर कोई जानकारी देने से इनकार करता है तो आयोग के पास अरेस्ट वारंट जारी कर उसकी प्रॉपर्टी अटेच करने का अधिकार भी है.

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