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पंचकूला हिंसाः राम रहीम की राजदार हनीप्रीत को राहत, हटी देशद्रोह की धारा

पंचकूला कोर्ट से राम रहीम की राजदार हनीप्रीत को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों से देशद्रोह की धारा हटा दी है.

हनीप्रीत (फाइल फोटो) हनीप्रीत (फाइल फोटो)
सतेंदर चौहान
  • चंडीगढ़,
  • 02 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 4:41 PM IST

  • पंचकूला कोर्ट ने तय किए आरोप
  • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी पेशी

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद पंचकूला में भड़की हिंसा के मामले में पंचकूला कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. पंचकूला कोर्ट से राम रहीम की राजदार हनीप्रीत को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों से देशद्रोह की धारा हटा दी है.

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हनीप्रीत और अन्य आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120 बी के तहत आरोप तय किए गए हैं. जबकि IPC की धारा 121 और 121 ए को हटा दिया गया है. इस मामले की सुनवाई एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट में हुई.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

शनिवार को पंचकूला हिंसा मामले में सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचकूला कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के बाद आरोप तय कर दिए. गौरतलब है कि हनीप्रीत, साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह के मामले की आरोपी हैं. हनी प्रीत अंबाला जेल में बंद हैं.

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विपासना को भी मिली थी राहत

हनीप्रीत के खिलाफ लगी देशद्रोह की धारा हटाए जाने से पहले राम रहीम की विश्वस्त और डेरे का प्रबंधन संभालने वाली विपासना को पंचकूला पुलिस ने बड़ी राहत दी थी. पुलिस ने विपासना को मोस्ट वांटेड सूची से बाहर कर दिया था. गौरतलब है कि इस मामले में हनी प्रीत की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने विपासना को बुलाकर हनीप्रीत के सामने बैठाकर पूछताछ की थी. उसे दोबारा भी बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं पहुंची थी. इसके बाद पुलिस ने विपासना को वांटेड की लिस्ट में डाल दिया था.

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