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दिल्ली में AAP-BJP के चलते व्यापारी पिस रहा है: कांग्रेस

माकन ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार द्वारा पहले नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी और अब सीलिंग ने व्यापारियों को भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है. अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने दिल्ली में तोड़फोड़ को रोकने के लिए दिल्ली स्पेशल लॉ एक्ट बनाया था जिसमें 8 फरवरी 2007 तक दिल्ली में अनाधिकृत निर्माण को सुरक्षित किया गया था उसके बाद इस तारीख को बढ़ाकर 1 जून 2014 कर दिया गया था.

कांग्रेस दिल्ली अध्यक्ष अजय माकन कांग्रेस दिल्ली अध्यक्ष अजय माकन
अंकुर कुमार/मणिदीप शर्मा
  • नई दिल्ली ,
  • 23 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 10:46 PM IST

कांग्रेस दिल्ली अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि दिल्ली में हो रही सीलिंग को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नूरा कुश्ती में दिल्ली का व्यापारी पिस रहा है. इसके कारण न सिर्फ  व्यापारी बल्कि उनके कर्मचारी और मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच गए है. दिल्ली में कई दिनों से सीलिंग हो रही है पर न तो भाजपा और न आम आदमी पार्टी दिल्लीवासियों को राहत देने के लिए कोई कदम उठा रही है.

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माकन ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार द्वारा पहले नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी और अब सीलिंग ने व्यापारियों को भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है. अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने दिल्ली में तोड़फोड़ को रोकने के लिए दिल्ली स्पेशल लॉ एक्ट बनाया था जिसमें 8 फरवरी 2007 तक दिल्ली में अनाधिकृत निर्माण को सुरक्षित किया गया था उसके बाद इस तारीख को बढ़ाकर 1 जून 2014 कर दिया गया था. माकन ने कहा कि बड़ी अजीब बात है कि केन्द्र और निगम में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है. दोनों ने अभी तक दिल्ली में चल रही सीलिंग को रुकवाने के लिए कोई सार्थक कार्य नहीं किया.  माकन ने कहा कि दिल्ली में हो रही सीलिंग को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी की नूरा कुश्ती में दिल्ली का व्यापारी पिस रहा है, जिसके कारण न सिर्फ  व्यापारी बल्कि उनके यहां कार्य करने वाले कर्मचारी और मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं .

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माकन ने कहा कि यूपीए सरकार ने दिल्ली स्पेशल लॉ एक्ट बनाया था ताकि अनाधिकृत कालोनियों, गांवों के आबादी के क्षेत्र, करोल बाग और वाल्ड सिटी के स्पेशल क्षेत्रों को इस कानून के तहत लाया गया था. ताकि यहां पर हुए निमार्ण को सुरक्षित किया जा सके. उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत रेहड़ी पटरीवालों और फेरी लगाने वालों की जीविका को सुरक्षित किया गया था.

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