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दिल्ली विधानसभा में पर्चा उछालने के मामले में कोर्ट ने दिया स्पीकर को नोटिस

दिल्ली विधानसभा हंगामा करने और हवा में पर्चा उछालने के एक मामले में स्पीकर रामनिवास गोयल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है और तीन दिनों में जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी जगदीप राणा और राजन कुमार मदान को अगली सुनवाई में कोर्ट में हाजिर होने के लिए प्रोडक्शन वांरट जारी किया है. दोनों आरोपियों पर दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हंगामा करते हुए सदन में पर्चा फेंकने का आरोप है और इन दोनों नेताओं को विधानसभा स्पीकर ने एक-एक महीने के लिए जेल भेज दिया है.

फाइल फोटो फाइल फोटो
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 11 जुलाई 2017,
  • अपडेटेड 5:17 PM IST

दिल्ली विधानसभा हंगामा करने और हवा में पर्चा उछालने के एक मामले में स्पीकर रामनिवास गोयल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है और तीन दिनों में जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी जगदीप राणा और राजन कुमार मदान को अगली सुनवाई में कोर्ट में हाजिर होने के लिए प्रोडक्शन वांरट जारी किया है. दोनों आरोपियों पर दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हंगामा करते हुए सदन में पर्चा फेंकने का आरोप है और इन दोनों नेताओं को विधानसभा स्पीकर ने एक-एक महीने के लिए जेल भेज दिया है.

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आरोपी जगदीप राणा और राजन कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है. अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील को याचिका में कुछ बदलाव करके दोबारा पेश करने को कहा है. अब मामले की सुनवाई बुधवार को होगी. 

वहीं मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील ने याचिका का विरोध करते हुए सवाल किया कि याचिकाकर्ता स्पीकर के अधिकारों पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते. तो इस पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से पूछा कि उनके दोनों मुवक्कील क्या भगत सिंह बनना चाहते थे? हम लोग आज आजाद हिन्दुस्तान में रहते है. लिहाजा वो साफ करें कि क्या स्पीकर की दी गई सजा को वो कोर्ट में चुनौती दे रहे है या नहीं. याचिकाकर्ता ने अदालत से ये कहा था कि उसे गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है और ये हेबियस कोरपस का मामला है.

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