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बाप ने किया था 11 साल की बेटी से रेप, DCW ने पीड़िता को दिलवाया 7.5 लाख का मुआवजा

आरोपी शख्स गुब्बारे बेचने का काम करता था और उसके इस बच्ची (रेप पीड़िता) सहित तीन बच्चे थे. बच्ची के पिता की मौत हो गई थी जिसके बाद उसकी मां ने आरोपी से शादी कर ली थी.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
मणिदीप शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 16 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 7:34 PM IST

दिल्ली महिला आयोग की रेप क्राइसिस सेल की वकील शबनम खान ने एक 11 साल की रेप पीड़ित बच्ची को 7.5 लाख रुपये मुआवजा दिलवाने में मदद की हैं. इस बच्ची के साथ उसके सौतेले पिता ने ही रेप किया था.

यह घटना साल 2014 की है, लेकिन इस केस में दोषी पिता को 13 अक्टूबर 2017 को सजा हुई है. कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. बता दें कि पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में पोक्सो जज गुरदीप सिंह की कोर्ट में यह केस चल रहा था.

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आरोपी शख्स गुब्बारे बेचने का काम करता था और उसके इस बच्ची (रेप पीड़िता) सहित तीन बच्चे थे. बच्ची के पिता की मौत हो गई थी जिसके बाद उसकी मां ने आरोपी से शादी कर ली थी. जब बच्ची के साथ यह घटना हुई उस समय बच्ची की उम्र 11 साल थी और वह छठी कक्षा में पढ़ती थी. बच्ची की मां घरेलू सहायिका का काम करती है. इस केस में पहले एक लाख रुपये आंतरिक मुआवजा दिया जा चुका है और शेष मुआवजा अब दिया जाएगा.

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जय हिंद ने कहा कि ऐसे घिनौने अपराध के लिए दोषी को उम्र कैद की सही सजा दी गई है. इससे समाज में संदेश जाता है कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी. उन्होंने कहा कि आयोग की रेप क्राइसिस सेल की सभी 22 वकील दिल्ली के अलग-अलग कोर्ट में काम कर रही हैं और रेप पीड़िताओं की मदद कर रही हैं. विशेष तौर पर नाबालिग रेप पीड़िताओं को मुआवजा दिलाने के लिए ये वकील काफी अच्छा काम कर रही हैं.

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