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केजरीवाल का आरोप- BJP करवा रही गरीब ऑटो वालों के झूठे चालान

Delhi election 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. ऐसे में ऑटो रिक्शा को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी गरीब ऑटो वालों का चालान कटवा रही है, क्योंकि उन्होंने अपने ऑटो में I love kejriwal लिखा रखा है.

Delhi election 2020: सीएम अरविंद केजरीवाल Delhi election 2020: सीएम अरविंद केजरीवाल
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 28 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 4:12 PM IST

  • दिल्ली के दंगल में बीजेपी और AAP में जुबानी जंग जारी
  • केजरीवाल का ऑटो के चालान पर बीजेपी पर निशाना

दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आम आम आदमी पार्टी के बीच शह-मात का खेल लगातार जारी है. शाहीन बाग और स्कूल के मुद्दे के अलावा अब ऑटो रिक्शा चालकों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान तेज हो गया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर ऑटो चालकों के झूठे चालान करवाने का आरोप लगाया है.

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अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि 'बीजेपी अपनी पुलिस से गरीब ऑटो वालों के झूठे चालान करवा रही है. इनका कसूर केवल ये है कि इन्होंने ऑटो पर  'I love kejriwal' लिखा है. गरीबों के खिलाफ इतनी दुर्भावना ठीक नहीं है. मेरी बीजेपी से अपील है कि गरीबों से बदला लेना बंद करे.

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Delhi election 2020: दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऑटो चालकों की प्रचार में अहम भूमिका मानी जाती है. आम आदमी पार्टी ने ऑटो रिक्शा पर 'I Love Kejriwal' नाम से एक कैम्पेन भी शुरू किया था. दिल्ली में करीब 1 लाख ऑटो चालक हैं. दिल्ली में ऑटो चालकों के मुद्दे पर राजनीतिक दलों में काफी खींचतान रहता है. ऐसे में चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी या कांग्रेस, ये सभी राजनीतिक दल ऑटो चालकों को लुभाने की जद्दोजहद में है.

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बता दें कि ऑटो पर 'आई लव केजरीवाल' स्टिकर लगाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मंगलवार को दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. एक ऑटो ड्राइवर ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है कि 'आई लव केजरीवाल' स्टीकर लगाने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने उसका 10 हजार रुपये का चालान काट दिया है.

कोर्ट के बाद अब ट्रैफिक पुलिस को बताना होगा कि किस नियम के तहत ऑटो का दस हजार का चालान किया गया था. इस मामले की सुनवाई अब 3 मार्च को होगी. देखना है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कोर्ट में क्या जवाब देती है. हालांकि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है.

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