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दिल्ली गैंगरेप केसः SC ने लगाई दो दोषियों की फांसी की सजा पर रोक

दिल्ली गैंगरेप मामले के दो दोषियों की फांसी की सजा पर देश की सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले के मुख्य दोषियों अक्षय और विनय की सजा पर रोक लगाई है.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
aajtak.in
  • नई दिल्‍ली,
  • 14 जुलाई 2014,
  • अपडेटेड 9:21 AM IST

दिल्ली गैंगरेप मामले के दो दोषियों की फांसी की सजा पर देश की सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले के मुख्य दोषियों अक्षय और विनय की सजा पर रोक लगाई. इससे पहले कोर्ट ने इसी मामले के दो और दोषियों मुकेश और पवन की फांसी की सजा पर भी रोक लगा दी थी.

दोनों दोषियों विनय और अक्षय के वकील एपी सिंह ने कहा, 'कोर्ट ने यह फैसला गैंगरेप के दोषियों की अर्जी पर दिया है. फांसी की सजा पर रोक के मामले की सुनवाई अब तीन सदस्यीय बेंच करेगी. इसके साथ ही अगली तारीख पर जमानत की अर्जी पर भी सुनवाई होगी, जिसे अभी पेंडिंग रखा गया है.

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गौरतलब है कि अक्षय और विनय ने हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें फांसी की सजा दी गई है.

दिल्ली गैंगरेप मामले की सुनवाई करने वाली अदालत ने पिछले साल इन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी. इसके बाद इन दोषियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. वहां से राहत ना मिलने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.

16 दिसंबर 2012 को राम सिंह, विनय, अक्षय, पवन और मुकेश के साथ एक नाबालिग ने बस में इस गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था. इसमें पीड़िता और उसके 28 वर्षीय दोस्त के साथ मारपीट करने के बाद दोषियों ने गैंगरेप को अंजाम दिया.

29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी. वहीं, मुख्य दोषी राम सिंह की पिछले साल तिहाड़ जेल में मृत पाया गया था. नाबालिग दोषी को 31 अगस्त 2013 को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी और उसे सुधार गृह भेज दिया था.

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