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निर्भया गैंगरेप में दोषी ने मांगी दया, दिल्ली सरकार ने कहा- खारिज हो याचिका

निर्भया मामले में दिल्ली सरकार ने दया याचिका खारिज करने का सुझाव दिया है. दिल्ली सरकार ने फाइल को एलजी अनिल बैजल के पास भेज दिया है. एलजी अनिल बैजल अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे. आखिरी फैसला अब राष्ट्रपति को लेना है.

निर्भया केस में दया याचिका खारिज करने का सुझाव (फाइल फोटो) निर्भया केस में दया याचिका खारिज करने का सुझाव (फाइल फोटो)
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 01 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 11:43 PM IST

  • निर्भया केस में याचिका खारिज करने का सुझाव
  • दिल्ली सरकार ने फाइल को एलजी को भेजा
  • सत्येंद्र जैन बोले- सबसे जघन्य अपराध है

निर्भया केस में दिल्ली सरकार ने दया याचिका खारिज करने का सुझाव दिया है. दिल्ली सरकार ने फाइल को एलजी अनिल बैजल के पास भेज दिया है. एलजी अनिल बैजल अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे. आखिरी फैसला अब राष्ट्रपति को लेना है.

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2012 के निर्भया केस में फांसी की सजा मुकर्रर हुई है. दया याचिका के लिए आरोपी विनय शर्मा की फाइल दिल्ली सरकार के पास आई थी, जिस पर सख़्त टिप्पणी लिखते हुए दिल्ली सरकार ने दया याचिका को खारिज करने का सुझाव दिया है.

दिल्ली सरकार के गृह विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह दया याचिका खारिज करने का सुझाव दिया है. मंत्री सत्येंद्र जैन ने फाइल पर टिप्पणी करते हुए नोट लिखा है, 'ये एक बेहद जघन्य अपराध है लिहाज़ा इसे खारिज करने की सिफारिश करते हैं.

सत्येन्द्र जैन ने कहा, यह वह मामला है जिसमें इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए अनुकरणीय दंड दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस दया याचिका को अस्वीकृत करने के लिए सिफारिश की गई है.

दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने बकायदा दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की. उन्होंने कहा कि यह अपीलकर्ता द्वारा किए गए सबसे जघन्य अपराध है.

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निर्भया केस के आरोपी

बता दें कि दिसंबर 2012 में हुए निर्भया रेप मामले में कुल 6 आरोपी थे, जिसमें से एक नाबालिग था और उसकी आयु 18 साल होने पर उसको छोड़ा छोड़ दिया गया था. वहीं, राम सिंह नाम के अपराधी ने तिहाड़ जेल में खुद को फांसी लगा ली थी.

इसके अलावा चार अपराधी फांसी की सजा पाने के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर चुके हैं और वह अपील खारिज हो चुकी है. चारों अपराधियों में से एक विनय शर्मा ने 4 नवंबर को राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की थी जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के पास आई. दिल्ली सरकार ने याचिका खारिज करने की सिफारिश कर दी है.

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