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चाइल्ड रेप सरवाइवर्स पर रिपोर्ट तैयार करेगी दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार ने गर्ल चाइल्ड रेप सरवाइवर्स की मेडिकल रिपोर्ट तैयार कराने और रिपोर्ट हेल्थ एडं फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजने के लिए सभी पांच रीजनल हेल्थ डायरेक्टर्स को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है. दिल्ली सरकार के अस्पताल चाइल्ड रेप सरवाइवर्स की रिपोर्ट तैयार करेंगे.

दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार
रोशनी ठोकने
  • नई दिल्ली,
  • 22 मार्च 2017,
  • अपडेटेड 6:04 PM IST

दिल्ली सरकार ने गर्ल चाइल्ड रेप सरवाइवर्स की मेडिकल रिपोर्ट तैयार कराने और रिपोर्ट हेल्थ एडं फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजने के लिए सभी पांच रीजनल हेल्थ डायरेक्टर्स को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है. दिल्ली सरकार के अस्पताल चाइल्ड रेप सरवाइवर्स की रिपोर्ट तैयार करेंगे. नोडल अधिकारी इस रिपोर्ट को हर महीने की 10 तारीख तक फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजेंगे.

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दिल्ली महिला आयोग को मिल रही थी शिकायत
दिल्ली महिला आयोग को शिकायत मिल रही थी कि गर्ल चाइल्ड रेप सरवाइवर्स को एमएलसी रिपोर्ट नहीं दी जा रही है और न ही नाबालिग रेप सरवाइवर्स की मेडिकल जांच के लिए माननीय हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है. जिसके बाद दिल्ली महिला आयोग ने हेल्थ एडं फैमिली वेलफेयर के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. जिस पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने पांच रीजनल हेल्थ आफिसर्स को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. वे गर्ल चाइल्ड रेप सरवाइवर्स की मेडिकल रिपोर्ट के लिए हाईकोर्ट के द्वारा जारी निर्देशों का पालन कराएंगे. रिपोर्ट में हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाएगा और वे इस प्रकार हैं.

1. गर्ल चाइल्ड रेप सरवाइवर्स की मेडिकल रिपोर्ट महिला डाक्टर द्वारा तैयार की जाएगी.
2. एमएलसी रिपोर्ट नाबालिग रेप सरवाइवर्स के अभिभावक को दी जाएगी.
3. मेडिकल जांच से पहले गर्ल चाइल्ड रेप सरवाइवर्स के लिए मनोचिकित्सिक उपलब्ध कराए जाएं.
4. यदि जांच की रिपोर्ट में देरी होती है तो देरी का कारण मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज किया जाए.
5. मेडिकल जांच के दौरान गर्ल चाइल्ड रेप सरवाइवर्स के माता-पिता उसके साथ होना चाहिए.
6. जहां भी जरुरत हो वहां गर्ल चाइल्ड रेप सरवाइवर्स को जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए.
7. यदि गर्ल चाइल्ड रेप सरवाइवर्स को सेक्सुअल रोग हो जाता है तो उसका इलाज कराए जाने या न किए जाने को भी रिपोर्ट में शामिल किया जाए.
8. यदि किसी गर्ल चाइल्ड रेप सरवाइवर्स को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी जाए.

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हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित इन सभी मानकों के अनुसार अस्पताल गर्ल चाइल्ड रेप सरवाइवर्स की मेडिकल रिपोर्ट तैयार करेंगे. अस्पतालों से रिपोर्ट तैयार करवाने की जिम्मेदारी नोडल अधिकारियों को दी गई है. यह रिपोर्ट नोडल अधिकारी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजेंगे. इसके अलावा अस्पताल एमएलसी रिपोर्ट की तीन कॉपी तैयार करेंगे. एक कॉपी अस्पताल रखेगा. एक कॉपी रेप विक्टिम सरवाइवर्स को भी दी जाएगी. गौरतलब है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 17 फरवरी को हेल्थ एडं फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब माँगा था. जिसके बाद से ऐसे आदेश जारी किये गए हैं.

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