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दिल्ली में जानलेवा मांझे पर बैन फिलहाल संभव नहीं, ये है बड़ी वजह

सरकार ने हाई कोर्ट को बताया है कि वो नोटिफिकेशन तो बना चुकी है लेकिन लागू तभी कर पाएगी जब उनपर LG की मंजूरी मिलेगी.

कानून पर LG की मंजूरी अभी तक नहीं कानून पर LG की मंजूरी अभी तक नहीं
अमित कुमार दुबे/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 10 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 10:57 PM IST

दिल्ली मे सबसे ज्यादा पतंगबाजी 15 अगस्त के दिन ही होती है. लेकिन इस बार के 15 अगस्त पर लोगों को चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को रोकना दिल्ली सरकार के लिए मुश्किल होगा. क्योंकि सरकार ने हाई कोर्ट को बताया है कि वो नोटिफिकेशन तो बना चुकी है लेकिन लागू तभी कर पाएगी जब उनपर LG की मंजूरी मिलेगी.

15 अगस्त ने जानलेवा मांझे पर बैन संभव नहीं
केजरीवाल सरकार ने अभी 2 हफ्ते पहले ही हाई कोर्ट को बताया था कि दिल्ली में बहुत जल्द चाइनीज मांझे प र बैन लगाने जा रही है. लेकिन अब लग रहा है कि जबतक LG से सरकार को इसे लागू करने की मंजूरी मिलेगी तबतक 15 अगस्त तो बीत चुका होगा. सरकार मानती है कि चाइनीज मांझा लोगों को घायल करने का कारण बन रहा है. लिहाजा इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगना चाहिए. हाल ही में एक जनहित याचिका इस पर लगाई गई थी, जिसपर हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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LG की मंजूरी अभी तक नहीं
चाइनीज मांझे से मौत या घायल होने के मामले सामने आते रहते हैं. कुछ दिनों पहले दिल्ली-एनसीआर में एक व्यक्ति की बाइक चलाते वक्त गले में चाइनीज मांझा उलझ जाने से उसका गला कट गया और बाद में उसकी मौत हो गई थी. दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि सिर्फ सूती धागे से ही पतंग उड़ाने की इजाजत होगी. इस मामले में सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार करके पिछले हफ्ते LG के पास मंजूरी के लिए भेज दी है, जिसके जरिए चाइनीज मांझे की बिक्री, स्टोरेज, सप्लाई पर रोक लगाई जाएगी. इसके अलावा वो मांझे भी बैन किए जाएंगे, जो ज्यादा तेजधार वाले या मैटल जैसी चीजों के इस्तेमाल से बने हैं.

इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इसके तहत एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि चाइनीज मांझे पर बैन लगाया जाए, क्योंकि इससे लोगों की जान को खतरा है.

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