Advertisement

लगता है उपमंत्री की तरह काम करते थे AAP के अयोग्य विधायक: दिल्ली HC

कोर्ट ने ये टिप्पणी चुनाव आयोग के उन तर्कों को सुनने के बाद की, जिसमें चुनाव आयोग ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पार्लियामेंट सेक्रेटरी की सिफारिशों पर कर्मचारियों को सस्पेंड तक किया गया.

दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट
अजीत तिवारी/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 27 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 12:15 AM IST

आप के अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उन पर टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि लगता है कि पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाये गए विधायक डिप्टी मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे थे.

दरअसल, कोर्ट ने ये टिप्पणी चुनाव आयोग के उन तर्कों को सुनने के बाद की, जिसमें चुनाव आयोग ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पार्लियामेंट सेक्रेटरी की सिफारिशों पर कर्मचारियों को सस्पेंड तक किया गया.

Advertisement

इसके अलावा पार्लियामेंट सेक्रेटरी मीटिंग में ये तक तय करते थे कि ट्रांसपोर्ट विभाग में टेंडर के रेट क्या रखे जाएं, पार्लियामेंट सेक्रेटरी की सिफारिशों पर दिल्ली सरकार के मंत्रियों के ओएसडी लेटर लिखकर अनेक विभागों को जारी करते थे.

चुनाव आयोग ने अपनी बहस इस मामले में पूरी कर ली है. दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी. इस मामले में चुनाव आयोग में याचिका लगाने वाले वकील प्रशांत पटेल भी कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे.

साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की बहस पर आप के अयोग्य विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement