दिल्‍ली हाईकोर्ट ने ई रिक्‍शा पर 14 अगस्‍त तक लगाई रोक

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने ई-रिक्‍शा पर 14 अगस्‍त तक रोक लगाई दी है. 14 अगस्‍त को ही मामले की अगली सुनवाई होने जा रही है.

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aajtak.in
  • नई दिल्‍ली,
  • 31 जुलाई 2014,
  • अपडेटेड 1:36 PM IST

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने ई रिक्‍शा पर 14 अगस्‍त तक रोक लगा दी है. 14 अगस्‍त को ही मामले की अगली सुनवाई होने जा रही है.

हाईकोर्ट ने टिप्‍प्‍णी की कि ई रिक्‍शा आम लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है. ई रिक्‍शा की वजह से एक बच्‍चे की मौत हो जाने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया है.

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इससे पहले, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आश्‍वासन दिया था कि ई रिक्‍शा को हर तरह से वैध बनाए जाने के लिए कदम उठाए जाएंगे. जाहिर है कि हाईकोर्ट के ताजा रुख से ई रिक्‍शा चलाने वालों को झटका लगा है.

गौरतलब है कि दिल्‍ली में चलने वाले ई-रिक्‍शा को सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं पाया गया है. यह मौजूदा परिवहन कानून के दायरे में भी फिट नहीं बैठता है.

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