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हाईकोर्ट ने IGI एयरपोर्ट परिचालन पर सिंगल बेंच के फैसले पर लगाई अपनी मुहर

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच की ओर से आईजीआई हवाई अड्डे पर इंडिगो और स्पाइसजेट को परिचालन के लिए किए गए ट्रांसफर के फैसले को बनाए रखा है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 13 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 11:21 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईजीआई हवाई अड्डे पर इंडिगो और स्पाइसजेट का परिचालन टी1 से टी2 में आंशिक रूप से ट्रांसफर करने के डायल के फैसले को स्वीकार करने के मामले में हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए इंडिगो और स्पाइसजेट को एक हफ्ते के भीतर दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (डायल) के पास जाने को भी कहा है. हवाईअड्डा नियामक अगले हफ्ते यह फैसला लेगा कि विमानन कंपनियों को अपना परिचालन कब स्थानांतरित करना होगा.

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हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यदि विमानन कंपनियां डायल के पास नहीं जाती हैं तो हवाईअड्डा नियामक उनकी सेवाएं स्थानांतरित करने के बारे में उन्हें सूचना भेजने के लिए स्वतंत्र है.

पिछले साल दिल्ली हाइकोर्ट की सिंगल बेंच ने 20 दिसंबर को डायल के उस फैसले को सही ठहराया था जिसमें उसने इंडिगो, गोएयर और स्पाइसजेट से आईजीआई हवाईअड्डे पर अपना परिचालन आंशिक रूप से टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 स्थानांतरित करने को कहा था.

इंडिगो और स्पाइसजेट ने इस फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट मे याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई करते हुए डबल बेंच कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है. पिछले साल 20 दिसंबर के फैसले में कोर्ट ने डायल का फैसला बरकरार रखते हुए इन कंपनियों को अपना परिचालन स्थानांतरित करने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया था. गोएयर ने अपना पूरा परिचालन यह कहते हुए टी2 में स्थानांतरित कर लिया था कि वह एक छोटी एयरलाइन है.

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