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'दो पत्ती' केस: दिनाकरन की याचिका पर तमिलनाडु के CM को दिल्ली HC का नोटिस

सुनवाई के दौरान दिनाकरन के वकील सिब्बल ने कहा कि मुख्य याचिका के लंबित रहने तक के लिए ही एक और सार्थक नाम और चिह्न की मांग की गई है क्योंकि मुख्य याचिका अभी लंबित है.

 दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई
सुरभि गुप्ता/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 25 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 2:59 AM IST

'दो पत्ती' चुनाव चिन्ह के दावे पर फैसला होने तक टीटीवी दिनाकरन की ओर से अपने धड़े के लिए उपयुक्त नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल के लिए दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलानीसामी और उपमुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम को भी नोटिस जारी किया है क्योंकि इसी समूह को चुनाव आयोग ने अन्नाद्रमुक का दो पत्ती चुनावी चिह्न आवंटित किया है. हाई कोर्ट ने मामले पर उनसे जवाब मांगा है.

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मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को

दिल्ली हाई कोर्ट मामले की अगली सुनवाई छह फरवरी को करेगा. दिनाकरन ने अपनी मुख्य याचिका में यह आवेदन जोड़ा है. याचिका में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी और उपमुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के धड़े को असली अन्नाद्रमुक करार दिए जाने और उन्हें 'दो पत्ती' चिह्न आवंटित करने के चुनाव आयोग के 23 नवंबर के आदेश को चुनौती दी गई है. उन्होंने याचिका में फैसला लंबित रहने तक चुनाव आयोग को संभवत: अप्रैल में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों या किसी अन्य चुनावों में उसे प्रेशर कुकर चिह्न आवंटित करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की है.

पार्टी के लिए सार्थक नाम और चिह्न की मांग

सुनवाई के दौरान दिनाकरन के वकील सिब्बल ने कहा कि मुख्य याचिका के लंबित रहने तक के लिए ही एक और सार्थक नाम और चिह्न की मांग की गई है क्योंकि मुख्य याचिका अभी लंबित है. इसमें दिनाकरन ने पिछले साल 23 नवंबर के चुनाव आयोग के आदेश को खारिज करने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि यह कानून के लिहाज से तर्कसंगत नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए. दिसंबर 2016 में अन्नाद्रमुक प्रमुख जे जयललिता के निधन के बाद आरके नगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा होने के समय से ही यह मुद्दा छाया हुआ है.

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