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केंद्र के साथ 'जंग' में केजरीवाल को मिला हाई कोर्ट का साथ

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अधिकारों को लेकर केंद्र के साथ चल रही तकरार में दिल्ली हाई कोर्ट का साथ मिला है. हाई कोर्ट ने सोमवार को दो टूक कहा कि दिल्ली के पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा के अधिकार क्षेत्र में है

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 25 मई 2015,
  • अपडेटेड 9:49 AM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अधिकारों को लेकर केंद्र के साथ चल रही तकरार में दिल्ली हाई कोर्ट का साथ मिला है. हाई कोर्ट ने सोमवार को दो टूक कहा कि दिल्ली के पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा के अधिकार क्षेत्र में है और यह कहते हुए अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार एक हेड कॉन्स्टेबल की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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केजरीवाल ने हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद कहा कि पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार के लिए बहुत ही असहज स्थिति है. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया, 'ACB को कमजोर करने की केंद्र सरकार की कोशिश नाकाम. हाईकोर्ट ने कहा ACB पर गृह मंत्रालय का आदेश गलत.' सिसोदिया के ट्वीट को केजरीवाल ने रीट्वीट किया. सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच 'दायरे' को लेकर जो टकराव की स्थ‍िति पैदा हुई थी, उसके मद्देनजर गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली सरकार को उसकी संवैधानिक सीमा बताई थी. अब इस अधिसूचना पर चर्चा कराने के लिए दिल्ली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. ऐसी अटकलें हैं कि इस अधिसूचना के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में कोई प्रस्ताव पास हो सकता है. समझा जा रहा है कि अधिसूचना के खिलाफ विधानसभा से पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.

 

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-इनपुट भाषा से

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