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पार्लियामेंट सेक्रेटरी की नियुक्ति के मामले में दिल्ली HC ने EC को भेजा नोटिस

याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि इस बारे में चुनाव आयोग की अपनी राय क्या है? इसका जवाब हाईकोर्ट में दें. 21 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में फिर सुनवाई करेगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 04 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 7:25 PM IST

दिल्ली सरकार में पार्लियामेंट सेक्रेटरी की नियुक्ति के मामले को लेकर दिल्ली सरकार के कुछ एमएलए ने दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका लगाई है. याचिका में कहा गया है कि क्योंकि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही अपना फैसला सुना चुका है जिसमें पार्लियामेंट सेक्रेटरी की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया गया था, ऐसे में इस मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई की जरूरत नहीं है. लिहाजा चुनाव आयोग की याचिका जब सुनवाई योग्य ही नहीं बची है, जिस वजह से इसे खारिज किया जाए.

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याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि इस बारे में चुनाव आयोग की अपनी राय क्या है? इसका जवाब हाईकोर्ट में दें. 21 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में फिर सुनवाई करेगा. दिल्ली हाइकोर्ट पिछले साल ही अपना फैसला सुना चुका है जिसमें 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरी की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया गया था.

कोर्ट ने कहा था कि नियम के मुताबिक दिल्ली विधानसभा में 10 फीसदी से ज्यादा लोगों को मंत्री का दर्जा नहीं दिया जा सकता और दिल्ली विधानसभा में पार्लियामेंट सेक्रेटरी की नियुक्ति के वक्त इस नियम का सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया.

जब केजरीवाल सरकार ने 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरी की नियुक्ति की उस वक्त भी इन नियुक्तियों पर सवाल खड़े किये गए थे. दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई गई थी कि 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरी की ये नियुक्ति असंवैधानिक है. एक लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया था कि ये सभी नियुक्तियां अवैध हैं.

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