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प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, HC ने दिल्ली सरकार के सर्कुलर पर लगाया स्टे

स्कूलों में टीचर्स और स्टाफ को 7वें वेतन आयोग का फायदा देने के लिए शिक्षा निदेशालय ने ये सर्कुलर जारी किया था. जिसके मुताबिक, स्कूल 7.5% से 15% तक फीस बढ़ा सकते हैं.

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो
पूनम शर्मा/जावेद अख़्तर
  • नई दिल्ली,
  • 20 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 2:02 PM IST

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस के मुद्दे पर अभिभावकों के लिए राहत की खबर है. दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है, जिसमें स्कूलों को 15 फीसदी तक फीस बढ़ाने की छूट दी गई थी.

ये स्टे अगली सुनवाई तक जारी रहेगा. दरअसल, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसी साल 17 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी किया था. स्कूलों में टीचर्स और स्टाफ को 7वें वेतन आयोग का फायदा देने के लिए शिक्षा निदेशालय ने ये सर्कुलर जारी किया था. जिसके मुताबिक, स्कूल 7.5% से 15% तक फीस बढ़ा सकते हैं.

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सरकार के इस सर्कुलर के बाद प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी थी. जिसका अभिभावकों ने विरोध किया था. इसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और बुधवार को कोर्ट ने स्कूलों को झटका देते हुए फीस बढ़ाने की परमिशन वाले आदेश पर स्टे लगा दिया.

अब इस मामले की अगली सुनावई 1 फरवरी को होगी. तब तक इस पर स्टे जारी रहेगा.

इस संबंध में शिकायतें आने पर दिल्ली सरकार ने शिकायतों को निपटाने का प्लान की बात सामने आई थी. सरकार ने पिछले हफ्ते सभी विधायकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई थी.

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