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दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा- ये 'ठुल्ला-ठुल्ला' क्या है, बताएं केजरीवाल?

हाईकोर्ट ने मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है. निचली अदालत के फैसले के मुताबिक आपराधिक मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस के खिलाफ 'ठुल्ला' वाला बयान देने के लिए समन किया जाना था.

अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल
प्रियंका झा
  • नई दिल्ली,
  • 13 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 5:44 PM IST

दिल्ली पुलिस को 'ठुल्ला' कहने पर अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कहा है कि वे 'ठुल्ला' का मतलब समझाएं. अब 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी.

हाईकोर्ट ने मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है. निचली अदालत के फैसले के मुताबिक आपराधिक मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस के खिलाफ 'ठुल्ला' वाला बयान देने के लिए समन किया जाना था.

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बीएस बस्सी ने भी जताया था ऐतराज
गौरतलब है कि 'आज तक' को दिए एक इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहा था. केजरीवाल ने ये बयान साल 2015 में दिया था. जिसके बाद से ही दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जब केजरीवाल ने बयान दिया था उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी थे और उन्होंने बयान पर ऐतराज जताया था. उन्होंने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा बयान देते हैं तो यह अपमानजनक है.

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