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यौन शोषण के आरोप में फंसा एक और बाबा, HC ने दिया छापे का आदेश

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर ही एक टीम वहां पर जांच करने पहुंती थी. लेकिन जांच टीम को ही बंधक बना लिया गया था. कोर्ट ने कहा है कि ये मामला भी राम रहीम जैसा हो सकता है, इसलिए तुरंत छापा मारे जाने की जरूरत है.

फाइल फोटो फाइल फोटो
हिमांशु मिश्रा/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 20 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 2:40 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली के रोहिणी स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पर सीबीआई को छापे मारने के आदेश दिए हैं. इससे पहले भी यहां पर दिल्ली पुलिस, महिला आयोग ने यहां पर छापा मारा था. आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बाबा वीरेंद्र दीक्षित पर आध्यात्मिक शिक्षा के नाम पर नाबालिग युवतियों के यौन शोषण का आरोप है.

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर ही एक टीम वहां पर जांच करने पहुंती थी. लेकिन जांच टीम को ही बंधक बना लिया गया था. कोर्ट ने कहा है कि ये मामला भी राम रहीम जैसा हो सकता है, इसलिए तुरंत छापा मारे जाने की जरूरत है. ताकि नाबालिग लड़कियों को तुरंत रेस्क्यू किया जा सके. युवतियों के परिजनों का आरोप था कि उन्हें युवतियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है.

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एक एनजीओ द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं. एक पीड़ित युवती ने कोर्ट से कहा था कि आश्रम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाबालिग युवतियों का ब्रेनवाश करते हैं और यौन शोषण भी करते हैं.

युवती की ओर से दाखिल बयान में कहा गया है कि उसके अभिभावकों ने उसका दो महीने के कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया गया था इस दौरान उसके साथ यौन शोषण किया गया.  

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