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बिना रजिस्ट्रेशन जब्त हुआ ई-रिक्शा नहीं होगा रिलीज़ - दिल्ली HC

दिल्ली में करीब 1 लाख ई-रिक्शा सड़कों पर हैं जबकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ 15 हजार रिक्शों का ही हैं. कोर्ट ने कहा है कि जब तक ई-रिक्शा वाले मोटर व्हीकल नियमों का पालन नहीं करते तब तक उसे जब्त ही रहने दिया जाएगा.

ई-रिक्शा पर कोर्ट सख्त ई-रिक्शा पर कोर्ट सख्त
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 13 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 4:04 PM IST

ई-रिक्शा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर किसी ई-रिक्शा को बिना रजिस्ट्रेशन जब्त किया गया है तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा. इससे पहले अक्सर ई-रिक्शा जब्त होने के बाद उसके मालिक की अडरटेकिंग के बाद रिलीज कर दिया जाता है.

दिल्ली में करीब 1 लाख ई-रिक्शा सड़कों पर हैं जबकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ 15 हजार रिक्शों का ही हैं. कोर्ट ने कहा है कि जब तक ई-रिक्शा वाले मोटर व्हीकल नियमों का पालन नहीं करते तब तक उसे जब्त ही रहने दिया जाएगा.

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ई-रिक्शा पहले मोटर व्हीकल एक्ट में शामिल नहीं था लेकिन सरकार ने उसे बाद में मोटर व्हीकल एक्ट में शामिल कर दिया. गौरतलब है कि ई-रिक्शा चालक बिना रजिस्ट्रेशन के किसी दुर्घटना होने पर मुआवजा के लिए क्लेम नहीं कर सकता. बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों का इंशोरेंस नहीं कराया जा सकता है.

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