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दिल्ली में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ रेप, पिता की शिकायत पर केस दर्ज

दिल्ली में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है. पुलिस ने पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. बच्ची नर्सरी की छात्रा है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
राम किंकर सिंह/देवांग दुबे गौतम
  • नई दिल्ली,
  • 06 सितंबर 2018,
  • अपडेटेड 10:53 AM IST

देश की राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां के मुखर्जी नगर इलाके में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है. मामले में बच्ची के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक बच्ची नर्सरी की छात्रा है. दरअसल बच्ची मंगलवार को जब स्कूल से घर पहुंची तो उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था. खून देखकर पिता ने 100 नंबर पर कॉल किया. पुलिस इसके बाद लड़की को मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर गई.

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बच्ची के पिता के मुताबिक ये घटना मंगलवार शाम की है. पिता का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज न करने के बहाने आरोपी को ढूंढती रही और कहती रही कि रेप किसी जान पहचान वाले ने किया.

नार्थ-वेस्ट दिल्ली के डीसीपी असलम खान ने बताया कि बच्ची के पिता के शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.पुलिस ने स्कूल को अपनी जांच से बाहर नहीं रखा है.

क्या है पॉक्सो एक्ट

पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है. यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है. पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अधीन वे मामले लाए जाते हैं जिनमें बच्चों को दुष्कर्म या कुकर्म के बाद गंभीर चोट पहुंचाई गई हो. इसमें दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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