Advertisement

उपहार कांड: सुशील अंसल के विदेश जाने पर नाखुश सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति लिए बिना सुशील अंसल के इलाज के लिए अमेरिका जाने पर बुधवार को नाखुशी जाहिर की है. गौरतलब है कि उपहार कांड मामले में अंसल पर न्यायालय के इजाजत के बिना विदेश जाने पर रोक लगाई गई है.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
aajtak.in
  • नई दिल्‍ली,
  • 26 मार्च 2014,
  • अपडेटेड 6:30 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति लिए बिना सुशील अंसल के इलाज के लिए अमेरिका जाने पर बुधवार को नाखुशी जाहिर की है. गौरतलब है कि उपहार कांड मामले में अंसल पर न्यायालय के इजाजत के बिना विदेश जाने पर रोक लगाई गई है.

अंसल के देश से बाहर जाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें 15 अप्रैल को न्यायालय के सामने पेश होने के निर्देश दिए हैं.

Advertisement

अंसल के वकील राम जेठमलानी ने न्यायालय को बताया कि उनके मुवक्किल 11 अप्रैल तक स्वदेश लौट जाएंगे. इसके बाद न्यायालय ने 15 अप्रैल तक उनके उपस्थित होने के आदेश दिए.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement