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जुर्मः आज सरेंडर कर सकते हैं सोमनाथ भारती, हाई कोर्ट में लगाई अर्जी

आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद वह मंगलवार को अदालत में सरेंडर कर सकते हैं. दिल्ली पुलिस की याचिका पर अदालत ने भारती के खिलाफ सोमवार को गैर-जमानती वारंट जारी किया था. अब सोमनाथ भारती ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

सोमनाथ के खिलाफ अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है सोमनाथ के खिलाफ अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 15 सितंबर 2015,
  • अपडेटेड 12:44 PM IST

आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद वह मंगलवार को अदालत में सरेंडर कर सकते हैं. दिल्ली पुलिस की याचिका पर अदालत ने भारती के खिलाफ सोमवार को गैर-जमानती वारंट जारी किया था. अब सोमनाथ भारती ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आप विधायक सोमनाथ को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था. तभी से उनके हाई कोर्ट जाने की संभवना बढ़ गई थी. सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि अब भारती ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अगर सोमनाथ भारती को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो वह सरेंडर के लिए तैयार हैं.

गौरतलब है कि भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की 10 जून की शिकायत के आधार पर गुरुवार को पश्चिमी दिल्ली के द्वारका नॉर्थ पुलिस थाने में उनके खिलाफ घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश के मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. उसके बाद से ही उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

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